कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जयप्रकाश मौर्य ने कहा है कि जिले के सभी एसडीएम, डीएफओ, मंडी सचिव को कार्यालय के पत्र, मैसेज, तथा वीसी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के संबंध में अवगत कराया गया है। उन्हें वृहद संदर्भ के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का अध्ययन करने के लिए भी कहा है। आवश्यक वस्तु तथा ऐसे वस्तु जिसमें उत्पादक कंपनी द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित नहीं है, उनके मूल्य निर्धारण के संबंध में प्रत्येक एसडीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। उस समिति के माध्यम से आप प्रत्येक सप्ताह हेतु एक मूल्य निर्धारित कर लें। सभी उत्पाद बेचने वाले संगठन के लोगों को, विक्रेताओं को मूल्य सूची (रेट लिस्ट) उपलब्ध करा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप समिति की बैठक लेकर इस दिशा में कार्यवाही कर रहे हैं। मूल्य सूची आप प्रिंट मिडिया, इलेक्ट्रानिक मिडिया, सोशल मिडिया सहित अन्य माध्यमों से भी नागरिकों तक पहुंचा सकते हैं।
श्री जयप्रकाश मौर्य
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
राजनांदगाँव