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कबीरधाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नकली नोट छापने और खपाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 12.50 लाख के नकली नोट बरामद…

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कवर्धा। कबीरधाम जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बोड़ला, चौकी पोंडी और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में जाली नोट (नकली नोट) छापने और उन्हें बाजार में खपाने वाले गिरोह के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 12 लाख 50 हजार रुपए के 500-500 के नकली नोट, एक कलर प्रिंटर, मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल टाटा पंच ईवी कार जब्त की है।

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब ग्राम कमराखोल निवासी दिनेश कुमार यादव ने चौकी पोंडी में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, दिनेश ने अप्रैल 2026 में घुरवा राम को 3 लाख 75 हजार रुपए उधार दिए थे। जब दिनेश ने अपने पैसे वापस मांगे, तो घुरवा राम ने सतीश कुमार के जरिए 9 अगस्त 2026 की रात पोंडी स्थित शराब भट्टी के पास पैसे लौटाने की बात कही।

दिनेश जब अपने साथी के साथ वहां पहुंचा, तो सतीश कुमार और उसके साथी ने एक काले बैग में 4.50 लाख रुपए थमा दिए। शक होने पर जब नोटों की जांच की गई, तो वे नकली निकले। इसके बाद पीड़ित ने 10 अगस्त को पुलिस में मामला दर्ज कराया।

किराए के कमरे में चल रहा था नकली नोट छापने का खेल

पुलिस ने संदेही सतीश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। पूछताछ में सामने आया कि:

प्रिंटर की खरीद: सतीश कुमार और रामप्रसाद उर्फ रमऊ ने 13 जुलाई 2026 को एक कलर प्रिंटर खरीदा था।

किराए का कमरा: रामप्रसाद ने नए बस स्टैंड के पास एक कमरा किराए पर लिया, जहां वह और घुरवा राम नकली नोट छापने का काम करते थे।

सप्लाई नेटवर्क: तैयार नकली नोटों को सतीश कुमार और रामप्रसाद मिलकर खपाते थे।

बरामदगी का विवरण

पुलिस ने तीनों आरोपियों और प्रार्थी से कुल मिलाकर निम्नलिखित सामग्री जब्त की है:

सतीश कुमार: 2 लाख रुपए के नकली नोट।

रामप्रसाद उर्फ रमऊ: 4.50 लाख रुपए के नकली नोट, 1 मोबाइल फोन, 1 कलर प्रिंटर/फोटोकॉपी मशीन, 1 टाटा पंच ईवी कार।

घुरवा राम: 1.50 लाख रुपए के नकली नोट।

प्रार्थी से जब्त: डिलीवरी किए गए 4.50 लाख रुपए के नकली नोट।

कुल जब्ती: 12.50 लाख रुपए (नकली नोट), 1 कलर प्रिंटर, 1 मोबाइल और 1 टाटा पंच ईवी कार।

गिरफ्तार आरोपी

सतीश कुमार (33 वर्ष), निवासी – मजगांव रोड, थाना कवर्धा।

रामप्रसाद उर्फ रमऊ (56 वर्ष), निवासी – तालपुर, थाना सिटी कोतवाली कवर्धा।

घुरवा राम, निवासी – कान्हाभैरा, थाना पिपरिया।

BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज

थाना बोड़ला/चौकी पोंडी में अपराध क्रमांक 101/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 179, 318(4), 178, 180 और 181 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने अब तक कितने नोट बाजार में खपाए हैं और इसके लिए कच्चा माल कहां से लाते थे।

पुलिस की अपील

कबीरधाम पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि लेन-देन के दौरान नोटों की जांच सतर्कता से करें। किसी भी संदिग्ध नोट या वित्तीय गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन या साइबर सेल को दें।

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