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अवैध कीटनाशक भंडारण व बिक्री पर कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो दुकानें सील…

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खैरागढ़ के कृषि समाधान केंद्र और जैविक प्रचार केंद्र में मिलीं गंभीर अनियमितताएं, बिक्री पर लगा प्रतिबंध
खैरागढ़ (दावा)। खरीफ सीजन में किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं मानक कृषि आदान उपलब्ध कराने तथा अवैध व अमानक कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग की टीम ने खैरागढ़ नगर के दो प्रमुख कृषि सेवा केंद्रों पर औचक दबिश देकर गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर दोनों दुकानों को सीलबंद कर दिया है।

कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल एवं उपसंचालक कृषि राजकुमार सोलंकी के मार्गदर्शन में कीटनाशक निरीक्षक व अनुविभागीय कृषि अधिकारी विरेन्द्र डहरिया तथा सहायक संचालक कृषि लुकमान साहू की संयुक्त टीम ने कृषि समाधान केंद्र एवं जैविक प्रचार कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया।

जांच में खुली नियमों की पोल
निरीक्षण के दौरान दोनों ही केंद्रों में भारी खामियां उजागर हुईं। दुकानों में बिना स्रोत प्रमाण-पत्र के कीटनाशकों का विक्रय किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर (भंडार पंजी) संधारित नहीं था, वैध लाइसेंस को दुकान में निर्धारित स्थान पर चस्पा नहीं किया गया था तथा वास्तविक भंडारण स्थल का उल्लेख वैध प्रमाण-पत्र में दर्ज नहीं पाया गया।

कारण बताओ नोटिस जारी, स्पष्टीकरण तलब
नियमों की खुली अवहेलना पर कृषि विभाग ने कीटनाशक अधिनियम 1968 एवं कीटनाशक नियम 1971 के प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई की। दोनों दुकानों में कीटनाशकों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए दुकानों को सील कर दिया गया। साथ ही केंद्र संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तय समय-सीमा के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमानक, अवैध भंडारण एवं बिना लाइसेंस बिक्री करने वाले कृषि आदान विक्रेताओं के खिलाफ जिले भर में यह जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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