Home छत्तीसगढ़ नमक 10 रूपए किलो की दर से विक्रय करने के आदेश

नमक 10 रूपए किलो की दर से विक्रय करने के आदेश

53
0

जानकारी छुपाने पर सागर ट्रेडर्स पर की गई कार्रवाई
राजनांदगांव(दावा)। कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार जिले में नमक एवं उसके उपभोक्ता मूल्य की निगरानी के लिए तीन टीम का गठन किया गया है। जिसमें खाद्य अधिकारी, सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदारए नायब तहसीलदार शामिल हैं।
टीम द्वारा आज 13 मई 2020 को नगर निगम क्षेत्र राजनांदगांव के विभिन्न थोक प्रतिष्ठानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान थोक व्यापारियों को अपने व्यापार स्थल पर नमक के उपलब्ध स्टॉक एवं थोक विक्रय मूल्य की जानकारी अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए। निगरानी टीम द्वारा सागर ट्रेडर्स राजनांदगांव का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा विगत दो दिनों से गोदाम की जानकारी छुपाई गई है। अन्य माध्यमों से गोदाम की जानकारी प्राप्त होने पर जांच की गई। जिसमें 29 बोरी खड़ा नमक (भर्ती 20 किलो प्रति बोरी), 29 बोरी ताजा नमक (भर्ती 25 किलो प्रति बोरी) एवं लूज 1 क्विंटल जप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर श्री मौर्य ने नमक के खुदरा विक्रय दर के संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नमक के पैकेट में उल्लेखित अधिकतम अंकित मूल्य से अधिक दर पर नमक का विक्रय नहीं किया जाएगा। ऐसे नमक के पैकेट जिसमें अधिकतम विक्रय मूल्य अंकित नहीं है, उसे 10 रूपए प्रति किलो की दर से विक्रय करने के आदेश दिए गए है।
खाद्य अधिकारी के. के. सोमवार ने नागरिकों से निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किए जाने एवं अवैध गोदामों की जानकारी खाद्य विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 7898410930 पर देने की अपील की है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here