राजनांदगांव(दावा)। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिले में दण्ड प्रकिया सहिता 1973 के अंतर्गत धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। आदेश में सार्वजनिक स्थानों में वैवाहिक तथा अन्य आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी ने वर्तमान में वैवाहिक मुहूर्त को दृष्टिगत रखते हुए अपने क्षेत्र अंतर्गत लोगों द्वारा विवाह की अनुमति के लिए आवेदन किए जाने पर ही सशर्त अनुमति दिए जाने के लिए जिले के सभी तहसीलदार को अधिकृत किया है।
वर-वधू एवं पंडित को मिलाकर 20 व्यक्तियों को ही सम्मिलित हाने की अनुमति होगी। फिजीकल एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन, मार्ग पर बारात निकालना एवं सार्वजनिक भवनों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित होगा। विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी। एक चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लोगों को ही आवागमन की अनुमति होगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। यह अनुमति जिले के भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी। जिले के बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा ंगया है। सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर मास्क एवं हाथ धोने की व्यवस्था हो। समय-समय पर केन्द्र शासन, राज्य शंासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।