डोंगरगढ़(दावा)। समीपस्थ ग्राम गाजमर्रा के चंदैनी भाटा बांध में जानवरों के शिकार के लिए लगाया गया बिजली के तार से करंट लगने पर गाजमर्रा निवासी 42 वर्षीय गणेश नेताम पिता झाड़ू नेताम एवम् 45 वर्षीय खेदूराम पटेल पिता चैन पटेल की मृत्यु हुई थी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराध में शामिल तीनों आरोपियो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी करण सिंह नेताम की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 174 कायम कर जांच कार्रवाई में लिया गया था. जांच के दौरान पता चला कि 22 जून की शाम 7 बजे ग्राम गाजमर्रा निवासी 35 वर्षीय ओम यादव पिता बुधरू यादव, 50 वर्षीय राम गोपाल गोंड पिता खेमू गोंड, 52 वर्षीय भागवत सतनामी पिता सावत सतनामी जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए चंदैनी भाटा बांध गए हुए थे.तीनों आरोपियों के द्वारा लोहे के सैंटरिंग तार को बास् की खूंटी से आने जाने के रास्ता में गड़ा कर लोहे के तार को जमीन तक बिछाया गया था और चंदेनी भाटा में लगे बिजली के खंभा के तार से प्लास्टिक बिजली वायर को आरोपियों के द्वारा हुकिंग कर लोहे के तार से करंट प्रवाह किया गया था, जिससे विद्युत प्रवाह जमीन में बिछाए लोहे के सेंटरिंग तार में आ रहा था. लोहे के सेंट्रिंग तार के चपेट में आने से दोनों की मृत्यु हुई थी. पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 304, 34 भादंवि अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. इस कार्यवाही में उपनिरीक्षक दीपक कुमार साहू, सहायक उपनिरीक्षक जयमल उईके, प्रधान आरक्षक चंद्र भुवन मंडावी, उदल राम टांडेकर,शिव लाल वर्मा, थाना डोंगरगढ़ की भूमिका सराहनीय रही.