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छत्तीसगढ़ में अब सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहने पर 200 रूपये जुर्माना

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रायपुर (दावा)। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने कोरोना की रोकथाम हेतु सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य किया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों से अब बतौर जुर्माना 200 रूपये वसूला जाएगा। इससे पूर्व जुर्माना की राशि 100 रूपये रखा गया था। जुर्माना की राशि बढ़ाने के पीछे सरकार की मंशा सख्ती से मास्क का पालन कराकर कोरोना को प्रदेश से खत्म करना है। मास्क पहनने पर जुर्माना की राशि बढ़ाने के संबंध में आदेश मंगलवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उप सचिव सुरेन्द्र सिंह बाघे द्वारा जारी किया गया है।

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सहित देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से विडियो कांफ्रेसिंग के जरिए कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा की और सभी मुख्यमंत्रियों से अपील की कि हालात भले ही उनके राज्यों में काबू हो लेकिन वे ढिलाई नहीं बरतें और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती के साथ कराये, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सकें। संभावना जतायी जा रही है कि आज सुबह इस बैठक के बाद शाम को राज्य सरकार ने लोगों की भलाई व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को लेकर सख्त आदेश जारी कर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि 100 रूपये से बढ़ाकर 200 रूपये कर दिया है।

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