निगम ने दी तुलसी नर्सिंग होम को अतिक्रमण तोडऩे तीन दिनों की मोहलत
राजनांदगांव(दावा)। शहर के बसंतपुर स्थित निर्माणाधीन नर्सिग होम के ढहने से वहां काम कर रहे एक महिला मजदूर की मौत हो गई थी। वहीं आधा दर्जन मजदूर घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने तुलसी नर्सिंग होम संचालक अमोलक जैन व उनकी पत्नी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। उसके बाद से संचालक अमोलक जैन फरार है। पुलिस ने मामले में उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, लेकिन पुलिस अब तक फरार अमोलक जैन को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। मामले में पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
निगम में अवैध कब्जा हटाने भेजा अंतिम नोटिस
इधर नगर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा के विरूद्ध स्वीकृत मानचित्र से तीन गुना निर्माण करने के मामले में तुलसी नर्सिंग होम संचालक को समय समय पर नोटिस जारी की गई। नोटिस का जवाब न देकर निर्माण कार्य जारी रखने पर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक द्वारा गुरुवार को उक्त नर्सिंग होम के अतिरिक्त निर्माण को तोड़ कर तीन दिवस के भीतर निगम को सूचित करने आदेश जारी किया है।
निगम आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि तुलसी नर्सिंग होम के संचालक श्रीमती विजयश्री जैन पति अमोलक कुमार जैन बसंतपुर रोड को नगर निगम द्वारा नर्सिंग होम निर्माण हेतु दो मई 2018 को विधिवत अनुज्ञा जारी की गयी। स्थल निरीक्षण उपरांत स्वीकृति के विपरीत अतिरिक्त निर्माण करने पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 एवं 302 का उल्लंघन करने पर दो दिसम्बर 2020 को अपना पक्ष रखने नोटिस जारी किया गया।
भेजे गए नोटिस, नहीं मिला जवाब
नर्सिंग होम के संचालक द्वारा नोटिस का जवाब दिये बिना निर्माण कार्य निरंतर जारी रखा गया। इस संदर्भ में 15 दिसम्बर 2020 को द्वितीय नोटिस जारी किया गया एवं 17 दिसम्बर को अपना पक्ष रखने कहा गया। नर्सिंंग होम के संचालक द्वारा 17 दिसम्बर 2020 के स्थान पर 28 दिसम्बर 2020 को उपस्थित होकर यह कहा गया कि गलती हो गई, क्षमा कर दो। उन्होंने बताया कि नियमों के उल्लंघन पर नियमों के तहत छुट या क्षमा का प्रावधान नहीं है, जिस पर निगम के भवन अधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करते हुये तीन बार अपना पक्ष रखने दो जनवरी 2021 को नोटिस जारी कर पांच जनवरी को वर्तमान निर्माण का मानचित्र प्रस्तुत करने पर्याप्त समय दिया गया, किन्तु इनके द्वारा निर्धारित तिथि में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर, पुन: 15-20 दिनों का समय जवाब देने मांगा गया।
अतिक्रमण नहीं तोडऩे पर निगम करेगा कार्रवाई
आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि नर्सिंग होम के संचालक द्वारा नोटिस उपरांत भी दस्तावेज प्रस्तुत न कर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा 599.63 वर्ग मीटर के स्थान पर 1898.80 वर्ग मीटर निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस प्रकार इनके द्वारा 1299.17 वर्ग मीटर अर्थात स्वीकृत मानचित्र से तीन गुना निर्माण किया गया। इनका यह कृत्य भवन निर्माण अनुज्ञा के नियमों का घोर उल्लंघन हैै। जिस पर इन्हें आज सात जनवरी 2021 को नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 307 (3) के तहत तीन दिवस के भीतर अतिरिक्त निर्माण तोड़कर निगम को सूचित करने नोटिस जारी किया गया। समयावधि पश्चात निगम द्वारा अतिरिक्त निर्माण तोडऩे की कार्यवाही की जाएगी।