डोंगरगढ़ (दावा)। मोहरा थाना के अंतर्गत आने वाले खैरागढ़ विकासखंड के ग्राम करेला मैं स्थित भवानी माता मंदिर में माताजी के सिंगार आभूषण की चोरी करने वाले चोर को तत्काल गिरफ्तार करने में मोहरा पुलिस को सफलता मिली है. मंदिर के पुजारी बाबूलाल द्वारा 27 जुलाई को 12 बजे चोरी से संबंधित घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी. पुजारी बाबूलाल के अनुसार ऊपर मंदिर में स्थित भवानी माता के आभूषण जिसमें दो चांदी का मुकुट, दो चांदी का करधन, 6 सोने का लॉकेट, 4 नग चांदी का मंगलसूत्र, 2 नग चांदी का चाबी गुच्छा कुल कीमत रु. 35000 रुपए को कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी करके ले गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया.
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर अज्ञात चोर को पकडऩे टीम का गठन किया गया जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश बढ़ई एवं पुलिस अनुभाग अधिकारी डोंगरगढ़ चंद्रेश ठाकुर थाना प्रभारी डोंगरगढ़ एलेग्जेंडर किरो के दिशा निर्देश पर चौकी प्रभारी मोहरा दिनेश कुमार यादव एवं गठित टीम द्वारा मामले की गंभीरता व लोगों की भावनाओं से मामला जुड़ा होने से त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुजारी बाबूलाल के द्वारा बताए गए अज्ञात चोर के हुलिए पर घेराबंदी किया गया.जो ग्राम बनबोड़ में उक्त हुलिए का संदिग्ध व्यक्ति श्रीनाथ जंघेल पिता कन्हैया जंघेल उम्र 27 साल ग्राम विचारपुर (भरदा) को हिरासत में लेकर पूछताछ करने थाना लाकर कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि वहां पूर्व में करेला भवानी माता के मंदिर में दर्शन करके करने आया था. तब देखा था की माताजी के मूर्ति में सोने चांदी के जेवरात लगे हुए हैं. और ऊपर मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं रहता. तब मैं उन आभूषणों का चोरी करने के नियत से अपने घर से मोटर साइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर में ग्राम करेला तक आया. और चौक में मोटरसाइकिल खड़ी कर पैदल ही ऊपर मंदिर गया. पुजारी के कहीं जाने का इंतजार करता रहा. जैसे ही पुजारी पानी लेने नीचे उतरा में मंदिर में घुसकर दोनों मूर्तियों में चढ़े आभूषणों को चोरी करके भाग खड़ा रहा था मुझे लगा कि पुलिस पीछा कर रही है, सोचकर ग्राम बनबोर्ड के एक खेत के पेड़ के पास के घास में आभूषणों को छुपा दिया. चोरी किए गए माताजी के आभूषणों को चोर श्रीनाथ की निशानदेही पर बरामद किया गया. एवं चोरी में प्रयुक्त सामग्री सहित मोटरसाइकिल को जप्त किया गया.आरोपी के विरुद्ध धारा 445, 380 भारतीय दंड विधान कायम कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर सलोनी जेल दाखिल किया गया. उपरोक्त कार्रवाई में उपनिरीक्षक दिनेश यादव सहायक उप निरीक्षक रेख़लाल भलावे, आरक्षक प्रेमलाल साहू, शिवलाल वर्मा, खम्मन सिन्हा, परमानंद बोगा की भूमिका सराहनीय रही।