Home छत्तीसगढ़ धर्मनगरी डोंगरगढ़ में रेलवे कॉलोनी कन्टेनमेंट जोन घोषित

धर्मनगरी डोंगरगढ़ में रेलवे कॉलोनी कन्टेनमेंट जोन घोषित

27
0
image description


राजनांदगांव (दावा)। जिले में फिर कोरोना संक्रमण बढऩे का मामला सामने आ रहा है। कुछ दिन पहले शहर के चिखली क्षेत्र के शिव नगर में एक ही परिवार के तीन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब धर्म नगरी डोंगरगढ़ के रेलवे कालोनी में तीन लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए है। कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद प्रशासन द्वारा रेलवे कालोनी को कंटेंनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं कोरोना पॉजिटिव मामलों को दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के पत्र के अनुसार अनुभाग डोंगरगढ़ में डोंगरगढ़ शहर अंतर्गत रेल्वे कॉलोनी वार्ड 5 में 3 कोविड पॉजिटिव पाये जाने के कारण मरीजों के घर गृह के 200 मीटर की परिधि को आगामी आदेश तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।


दुकान सहित अन्य प्रतिष्ठान रहेगी बंद
क्षेत्र में 6 सितंबर सोमवार से आगामी आदेश तक कन्टेंटमेंट जोन के सभी व्यवसायिक संस्थान बंद रखे जाने हेतु आदेशित किया गया है। उपरोक्त प्रतिबंध से केवल अस्पताल, मेडिकल, शॉप, शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय, बैंक, मिडिया, न्यूज पेपर वितरण, पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसियों को मुक्त रखा गया है। सब्जी फल मार्केट बंद रहेगा, सब्जी फल विक्रेता होम डिलीवरी या फेरी के माध्यम से घूम-घूमकर सब्जी-फल विक्रय कर सकेंगे। खाद्य प्रसंकरण कृषि से संबंधित उद्योग दूकान यथा राईस मिल, दाल मिल, पोहा मिल यथावत संचालित रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में दूध डेयरी वाले सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं शाम 6 बजे से 8 बजे तक दूध की आपूर्ती विक्रय कर सकेंगे, किंतु दूध के अलावा अन्य सामाग्री की अनुमति नही होगी।


प्रोटोकाल का पालन नहीं करने पर कार्रवाई
किराना दुकानें बंद रहेंगी, किराना व्यापारी होम डिलीवरी के माध्यम से खाद्य समाग्री की आपूर्ती कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की सभा, आयोजन, जुलूस, जिम, पार्क, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यक्रम पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। सभी नागरिक अपने-अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकता की पूर्ती के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी की दिशा निर्देशो का अनुपालन करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एपेडमिक एक्ट एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here