Home समाचार 21 पेटी अंग्रेजी शराब व बोलेरो वाहन के दो आरोपी गिरफ्तार

21 पेटी अंग्रेजी शराब व बोलेरो वाहन के दो आरोपी गिरफ्तार

73
0

0 एमपी. से छत्तीसगढ़ पलारी बलौदा बाजार ले जा रहे थे शराब
0 भिलाई के बलजीत सिंह सेठिया के लिए कर रहे थे शराब की तस्करी का कारोबार
राजनंादगांव (दावा)।
पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह (भा.पु.से.) द्वारा जिले में चल रहे अवैध शराब की बिक्री एवं दिगर राज्य से हो रहे शराब परिवहन पर कड़ाई से अंकुश लगाने लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा गठित टीम एवं थाना बोरतलाव पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए बड़ी मात्रा में शराब परिवहन करते हुए बोलेरो वाहन के साथ दो आरोपियों को पकडऩे में सफलता हासिल की गई। जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डोंगरगढ़ जयप्रकाश बढ़ई, एसडीओपी डोंगरगढ़ कृष्ण कुमार पटेल, उप पुलिस अधीक्षक नासिर बाठी के सतत् मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोरतलाव निरीक्षक ओम प्रकाश धु्रव द्वारा थाने से पुलिस टीम गठित कर चेकपोस्ट में लगाया गया। जहां बोलेरो वाहन सीजी 07 बीपी 1141 में अवैध रूप से अंग्रेजी गोवा शराब भरकर महाराष्ट्र की ओर से छग की ओर परिवहन करते हुए पुलिस टीम द्वारा नाकेबंदी कर अंतर्राज्यीय सीमा चेकपोस्ट बोरतलाव के पास 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया।

जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम वेदान्त चौरसिया पिता स्व. विरेन्द्र चौरसिया उम्र 24 साल निवासी कोहका हाउसिंग बोर्ड भिलाई पुलिस चौकी स्मृति नगर भिलाई एवं दिलीप कुमार कटरे पिता स्व. होरीलाल कटरे उम्र 35 साल निवासी वार्ड नं. 5 मछली मार्केट सुपेला है। जिनके कब्जे से खाखी रंग के 21 कार्टून में गोवा व्हीस्की अंग्रेजी शराब धार मप्र निर्मित प्रत्येक में 50-50 पौवा कुल 1050 पौवा भरी हुई सीलबंद कुल मात्रा 189 बल्क लीटर, प्रत्येक पौवा की कीमत 107 रुपये जुमला शराब की कीमत 1,12,350/ रूपये एवं एक सफेद रंग की बोलेरो वाहन क्र. सीजी 07 बीपी 1141 कीमती लगभग 8,00,000/- रुपये कुल कीमती 9,12,350/- रुपये का गवाहों के समक्ष विधिवत मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त कर मौके पर अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत विधिवत वैधानिक कार्यवाही की गई। दोनों आरोपियों से पूछताछ करने पर जप्तशुदा शराब को भिलाई दुर्ग निवासी बलजीत सिंह सेठिया के लिए रजेगांव एमपी से छत्तीसगढ़ के पलारी जिला बलौदाबाजार में छोडऩे के संबंध में आरोपियों द्वारा जानकारी दी गई। यह भी जानकारी दी गई कि एमपी का शराब छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा तक छोडऩे जाते हैं। दोनों आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर थाना बोरतलाव में धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here