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सख्ती:कंचनबाग में अवैध प्लाटिंग, निगम की टीम ने सड़क व नाली को ध्वस्त किया, नोटिस भी, निगम ने ऐसी जगहों को किया चिह्नांकित

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राजनांदगांव

नगर निगम सीमा क्षेत्र में अब फिर से अवैध प्लाटिंग का खेल शुरू हो गया है। निगम से परमिशन के बगैर ही प्लांट को टुकड़ों में बिक्री कर रहे हैं। कॉलोनाइजर अवैध रूप से सड़क, नाली तक बना दिए हैं। मुरम डालकर रोड भी तैयार किया गया है। शिकायत सामने आने पर नगर निगम की ओर से कंचनबाग क्षेत्र में बुधवार को कार्रवाई की गई। अवैध रूप से तैयार किए गए सड़क, नाली को ध्वस्त किया गया। कॉलोनाइजरों को नोटिस भी थमाया गया है।

आयुक्त डॉ.आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि वार्ड क्रमांक 33 कंचनबाग में भूमि पटवारी हल्का नंबर 42 खसरा कं. 378/1 रकबा 0.0500 हेक्टेयर में भूमि पर कॉलोनाइजर जितेन्द्र पिता टीकम चंद जैन निवासी ओसवाल लाइन द्वारा अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण किया गया था। इसकी शिकायत सामने आई थी।

कॉलोनाइजर का उक्त कार्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने उक्त अवैध प्लाटिंग को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया।

पहले भी जारी हुई थी सूची, एफआईआर भी
नगर निगम की ओर से अवैध प्लाटिंग के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। दो माह पहले ही निगम ने अवैध प्लाटिंग करने वालों की सूची प्रकाशित की थी और इन्हें बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया था। इन्हें मोहलत भी दी गई थी। निगम की ओर से नवागांव, मोतीपुर, नंदई सहित अन्य क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग को चिह्नांकित करने के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था। निगम ने एक प्रकरण में एफआईआर भी करवाई है।

अवैध प्लाटिंग की जांच की जाएगी
इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 33 में कंचनबाग के पास अवैध प्लाटिंग कर मुरूम रोड एवं नाली का निर्माण करने पर कार्रवाई की गई। आयुक्त ने बताया कि निगम के सभी तकनीकी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांच कर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित के द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

राजस्व का बड़ा नुकसान
कॉलोनियों के विकास का बाह्य शुल्क जमा नहीं होने पर नगर निगम को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। इस वजह से भी निगम की ओर से ऐसे स्थलों को चिह्नांकित कर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में नोटिस जारी करने के बाद कुछ कॉलोनाइजरों की ओर से शुल्क जमा करने निगम को राजस्व के रुप में आवक हुई थी। निगम निगम के अफसरों ने बताया कि निर्धारित शुल्क के बिना नगर निगम की ओर से जरूरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जा सकती।

शुल्क जमा करने नोटिस
आयुक्त ने बताया कि निगम सीमांतर्गत अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपना कर कार्रवाई की जा रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कॉलोनी भूमि विक्रय पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। अब तक कई क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग ध्वस्त करने के साथ अवैध कॉलोनी में बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस दिया गया है।

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