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नाबालिग पीड़िता को मिला न्याय, दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई गई 20 साल सजा

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अनुसार पुलिस चौकी जूटमिल में लापता बालिका के परिजन चौकी जूटमिल आकर उप निरीक्षक गिरधारी साव को बालिका के 7 सितंबर 2021 की सुबह बिना बताए घर से कहीं चले जाना बताया गया। बालिका के परिजन झोपड़ीपारा जूटमिल में रहने वाले विकास वैध पर बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह व्यक्त किया। चौकी प्रभारी संदेही विकास वैद्य पर धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया

रायगढ़. दुष्कर्म के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी. (पोक्सो) के न्यायाधीश ने 20 साल के कारावास की सजा दी है। न्यायालय ने आरोपी विकास कुमार वैद्य पिता संजय कुमार वैद्य उम्र 22 वर्ष निवासी झोपड़ीपारा, चौकी जूटमिल थाना कोतवाली को क्रमश: धारा 363 में 3 साल, धारा 366 में 5 साल व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल के कठोर कारावास व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की।

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नाबालिग पीड़िता को मिला न्याय, दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई गई 20 साल सजा

अनुसार पुलिस चौकी जूटमिल में लापता बालिका के परिजन चौकी जूटमिल आकर उप निरीक्षक गिरधारी साव को बालिका के 7 सितंबर 2021 की सुबह बिना बताए घर से कहीं चले जाना बताया गया। बालिका के परिजन झोपड़ीपारा जूटमिल में रहने वाले विकास वैध पर बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह व्यक्त किया। चौकी प्रभारी संदेही विकास वैद्य पर धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया

रायपुर

Published: September 10, 2022 06:15:03 pm

रायगढ़. दुष्कर्म के आरोपी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी. (पोक्सो) के न्यायाधीश ने 20 साल के कारावास की सजा दी है। न्यायालय ने आरोपी विकास कुमार वैद्य पिता संजय कुमार वैद्य उम्र 22 वर्ष निवासी झोपड़ीपारा, चौकी जूटमिल थाना कोतवाली को क्रमश: धारा 363 में 3 साल, धारा 366 में 5 साल व पोक्सो एक्ट की धारा 6 में 20 साल के कठोर कारावास व 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर द्वारा पैरवी की।

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इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस चौकी जूटमिल में लापता बालिका के परिजन चौकी जूटमिल आकर उप निरीक्षक गिरधारी साव को बालिका के 7 सितंबर 2021 की सुबह बिना बताए घर से कहीं चले जाना बताया गया। बालिका के परिजन झोपड़ीपारा जूटमिल में रहने वाले विकास वैध पर बालिका को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने का संदेह व्यक्त किया। चौकी प्रभारी संदेही विकास वैद्य पर धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। जूटमिल पुलिस को विकास वैद्य की पहले से तलाश थी। विकास वैध, जूटमिल के मार्शल यादव का दोस्त है, मार्शल यादव जो न्यायालय पेशी दौरान कोर्ट परिसर से फरार है।

जूटमिल पुलिस जानकारी मिली थी कि विकास वैध अपने दोस्त मार्शल यादव को कोर्ट पेशी से भागने में मदद किया है। विवेचना दरम्यान पुलिस टीम को आरोपी विकास वैद्य के डभरा थानाक्षेत्र में बालिका के साथ देखे जाने की सूचना मिली। इस जिस पर पुलिस टीम तत्काल डभरा रवाना हुई और ग्राम धुरकोट में आरोपी विकास वैद्य के कब्जे से नाबालिग को बरामद किया गया। बालिका के कथन, मुलाहिजा बाद प्रकरण में धारा 366(क), 376 (ढ), 6 पोक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी विकास वैद्य को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां सुनवाई के बाद 9 सितंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.एस.सी. (पोक्सो) के न्यायाधीश प्रतिभा वर्मा द्वारा प्रकरण में अंतिम फैसला सुनाया गया।

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