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रिटर्न दाखिल करते वक्त हुई गलती? जानें कितनी बार फाइल कर सकते हैं रिवाइज आईटीआर

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वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसकी डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को खत्म हो रही है. इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर आपको जुर्माना देना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त आपको खास सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन कई बार रिटर्न फाइल करते वक्त लोगों से कुछ गलती हो जाती है. ऐसे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या उन गलतियों को ठीक किया जा सकता है. इन गलतियों में किस तरह से सुधार किया जा सकता है.

प्रोसेसिंग रिफंड मिलने के बाद भी रिवाइज्ड रिटर्न किया जा सकता है क्लेम

आयकर विभाग के कानून 1965 के सेक्शन 139 (5) के तहत टैक्सपेयर्स को रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त की गई गलतियों को सुधार करने की सुविधा मिलती है. इससे आईटीआर फाइल करते वक्त अगर टैक्सपेयर से किसी तरह की गलती हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वह उन गलतियों का सुधार कर सकता है. ध्यान रखें कि वित्त वर्ष 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिना लेट फीस के आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जुलाई 2024 है.

कितनी बार दाखिल कर सकते हैं आईटीआर

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार कोई भी टैक्सपेयर्स तय सीमा के अंदर जितनी बार चाहे उतनी बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है. इसके लिए कोई सीमा नहीं तय की गई है, लेकिन रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करते वक्त आपको पूरी जानकारी देनी पड़ेगी. अगर आप रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के बाद जानकारी को सत्यापित यानी वेरीफाई नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स विभाग उसे स्वीकार नहीं करेगा. तय सीमा के बाद यह आईटीआर अमान्य हो जाएगा. ऐसे में रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने के बाद उसका सत्यापन जरूर करें.

इस तरह रिवाइज्ड रिटर्न कर सकते हैं फाइल-

1.रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए आप सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर क्लिक करें.
2. आगे अपना पैन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा कोड को दर्ज करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें.
3. आगे ई-फाइल मैन्यू पर क्लिक करके इनकम टैक्स रिटर्न के लिंक पर क्लिक करें.
4. आगे आपके सामने पेज खुलेगा जिसमें आपका पैन नंबर भरा हुआ होगा.
5. इसमें असेसमेंट ईयर और आईटीआर फॉर्म टाइप चुनें.
6. अब आप जिस तरह की फाइलिंग कर रहे हैं जैसे ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न के विकल्प को चुन लें.
7. आगे Prepare and Submit Online के विकल्प पर क्लिक करें.
8. इसके बाद ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में Return Filing Section में रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5) और Return Filing Type में Revised के विकल्प को चुन लें.
9. फिर आखिरी में Acknowledge Number और आईटीआर फाइल करने की डेट को भरें.
10. इसके बाद सभी डिटेल्स को भरें और जो गलती हुई है उसमें सुधार करके इस आईटीआर फॉर्म को सबमिट कर दें.

रिटर्न का स्टेटस ऐसे करें चेक

आपका रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न सही से फाइल हुआ है या नहीं इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/  पर क्लिक करना होगा. आगे वहां My Account के मेन्यू में जाकर View e-Filed Returns/Forms के विकल्प पर क्लिक करें. आगे Rectification स्टेटस के विकल्प को चुन लें. इसके बाद कुछ ही मिनटों में आपके सामने रिटर्न का पूरा स्टेटस खुल जाएगा. 

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