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मोहड़ में अवैध रेत उत्खनन के एक और आरोपी आया पुलिस की गिरफ्त में, भेजा जेल…..

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अवैध रेत उत्खनन में लगी थी जेसीबी व हाइवा वाहन

राजनांदगांव (दावा)। शहर के ग्रामीण वार्ड मोहड़ में 11 जून को हुई अवैध रेत उत्खनन की घटना में पुलिस ने पहले से ही ग्राम झोला निवासी जेसीबी चालक भगवती निषाद पिता परदेशी उम्र 49 वर्ष तथा ग्राम मोहड़ के वार्ड पार्षद संजय रजक पिता शंकरलाल रजक उम्र 48 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है।

पुलिस द्वारा उक्त रेत उत्खनन व गोली काण्ड की घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। इस पर पुलिस ने शनिवार 14 जून को उक्त घटना में शामिल सोमनी निवासी अभिनव तिवारी पिता केशर तिवारी उम्र 42 साल को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया। वहीं इस घटना के लपेटे में सोमनी थाना प्रभारी भी आ गए है। जिन्हें एसपी मोहित गर्ग द्वारा निलंबित कर दिया गया है।उपरोक्त संबंध में 14 जून शनिवार शाम जन-संवाद कक्ष में एएसपी राहुल देव शर्मा, सीएसपी पुष्पेन्द्र नायक सहित बसंतपुर थाना प्रभारी एमन साहू की उपस्थिति में ली गई प्रेस वार्ता में बताया गया है कि बसंतपुर थाना में 11 जून को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। उक्त दिन की रात्रि 7 से साढ़े 7 बजे के बीच ग्राम मोहड़ नदी में अवैध तरीके से रेत निकालने के लिए रैम्प निर्माण हेतु जेसीबी चालक पहुंचा हुआ था। जिसे रोकने के लिए कुछ ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे। जहां खड़ी कार में से 7-8 लोग उतर आए और ग्रामीणों से मारपीट करते हुए फायरिंग की।

प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्र. 257/2025 में अपराध की धारा 109 (2), 191 (2), 191 (3), 190, 296, 115 (2), 351(2) बीएनएस 25,27 आम्र्स एक्ट एवं माइनिंग एक्ट की धारा 21 कायम कर विवेचना में लिया गया। इस पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी चालक व वार्ड पार्षद संजय रजक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने बताया कि उक्त घटना में शामिल सोमनी निवासी अभिनव तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने जेसीबी और हाइवा वाहन का मालिक होना व अवैध रेत उत्खनन का उसे जानकारी होना बताया गया। इस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे जेल वारंट प्राप्त होने पर जेल भेज दिया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि उक्त घटना से संबंधित अन्य आरोपियों को पकडऩे के लिए अलग-अलग टीम गठित कर उनकी सरगर्मी से पता तलाश की जा रही है।

सोमनी थाना प्रभारी सत्यनारायण देवांगन निलंबित
राजनांदगांव (दावा)। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग द्वारा सोमनी थाना प्रभारी सत्यनारायण देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बताया जाता है कि ग्राम मोहड़ में अवैध रेत उत्खनन के दौरान हुए गोलीकांड, जिस पर थाना बसंतपुर में अप.क. 257/2025 धारा 109 (2), 191(2), 191(3), 190, 296, 115(2), 351 (2) बी.एन.एस. 21 माइनिंग एक्ट, 25, 27 आर्म्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया है। उक्त प्रकरण के आरोपी के साथ सोमनी थाना प्रभारी निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन का प्रकरण संबंधी गोपनीय जानकारी साझा करने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करने के फलस्वरूप निरीक्षक श्री देवांगन को सोमनी थाना प्रभार से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा थाने के उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव को आगामी आदेश पर्यन्त थाना प्रभारी सोमनी का प्रभार दिया गया है। पुलिस अधीक्षक श्री गर्ग के आदेश के तहत निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे एवं तीनों गणना में उपस्थित रहेंगे। निलंबन अवधि में निरीक्षक श्री देवांगन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

 

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