०० बोरतलाव के दो शिक्षक और सिंगारघाट की शिक्षिका शामिल
राजनांदगांव (दावा)। कोरोना संकट के दौरान ड्यूटी पर लापरवाही बरतने वाले बोरतलाव के दो और सिंगारघाट की एक शिक्षिका को कलेक्टर जेपी मौर्य ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने विकासखंड डोंगरगढ़ अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बोरतलाव के शिक्षक एलबी (प्रभारी प्रधान पाठक) अवधेश कुमार कंकरायणे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री मौर्य ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों को सूखा चावल एवं दाल प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। श्री कंकरायणे द्वारा छात्र-छात्राओं को वितरित किए जाने वाले चावल, दाल की निर्धारित मात्रा से कम दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत सही पाया गया।
कलेक्टर ने शिकायत की पृष्टि होने तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के (1), (2), (3), के विपरित पाए जाने के कारण श्री अवधेश कुमार कंकरायणे को तत्काल से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में श्री अवधेश कुमार कंकरायणे का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार जीवन निवार्ह भत्ते की पात्रता होगी।
इसी तरह कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी एचआर सोम ने विकासखंड खैरागढ़ के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सिंगारघाट के सहायक शिक्षक एलबी (प्रभारी प्रधान पाठक) श्रीमती सुलोचना रामटेके एवं विकासखंड डोंगरगढ़ के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बोरतालाव के सहायक शिक्षक एलबी (प्रभारी प्रधान पाठक) मनीष कुमार बडोले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए विद्यार्थियों को सूखा चावल एवं दाल प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षिका श्रीमती रामटेके एवं शिक्षक श्री बडोले द्वारा छात्र-छात्राओं को वितरित किए जाने वाले चावल, दाल की निर्धारित मात्रा से कम दिए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ एवं डोंगरगढ़ द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर शिकायत सही पाया गया। शिकायत की पृष्टि होने तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के (1), (2), (3) के विपरित पाए जाने के कारण शिक्षिका श्रीमती रामटेके एवं शिक्षक श्री बडोले को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में शिक्षिका श्रीमती सुलोचना रामटेके का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ तथा शिक्षक श्री मनीष कुमार बडोले का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़ किया गया है।