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लॉक डाउन में मिली 9 घंटे की छूट, खुली रहेगी दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित दुकानें

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गैर जरूरी चीजों की दुकानों को राहत नहीं, सोशल डिस्टेंस, चेहरे में मास्क लगाया जाना व वाहन चालकों को हेलमेट पहनना अनिवार्य

राजनांदगांव(दावा)। कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लॉक डाउन में कल 21 अप्रैल मंगलवार से आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट दी गई है। छूट की अवधि को प्रात: सात बजे से शाम चार बजे तक बढ़ा दिया गया है। लॉक डाउन में दी गई छूट के बाद अब जिले की 60 फीसदी दुकाने खुलेंगी और 40 फीसदी दुकाने बंद रहेंगी। छूट की अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना आवश्यक होगा। इसके अलावा मास्क एवं सेनेटाइजर का उपयोग किया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में लागू धारा 144 आगे भी जारी रहेगी।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने आज शाम नगर निगम के सभागृह में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान ज्वेलर्स, कपड़ा दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, स्टेशनरी, पान दुकान, रेस्टोरेंट, स्पोट्र्स, चौपाटी, टेंट हाउस, ब्यूटी पार्लर, फैंसी, गिफ्ट कार्नर, तंबाकू जर्दा की दुकान, बर्तन दुकान, जूता चप्पल की दुकान, मॉल, टॉकीज, घूम-घूम कर बेचने वाले चार्ट गुपचुप ठेला, चाऊमीन ठेला, बिग बाजार मॉल, डी मार्ट, कार के शो रूम, साइकिल दुकान, जूस कॉर्नर, घड़ी दुकान, फर्नीचर दुकान, फोटो कॉपी सेंटर, फोटो स्टूडियो, कोल्ड ड्रिंक शॉप, कबाड़ी दुकान, सिंगार, पिज़्ज़ा शॉप, प्रापर्टी डीलर्स, गन्ना रस, आइसक्रीम, टेलर्स दुकान, बैग शॉप, बैंड बाजा, डीजे, ड्राई क्लीनर्स, अलमारी, स्टील फैब्रिकेटर्स आदि दुकानें बंद रहेंगी।
कलेक्टर ने बताया कि आर्थिक गतिविधियां जारी रखने के लिए लगभग 60 फीसदी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। ये दुकानें सुबह 7.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक खुलेंगी। इन दुकानों को खोलने की अनुमति सशर्त दी गई है और ये शर्ते हैं प्रत्येक दुकान के सामने हैंड वॉश, साबुन, सेनेटाइजर रखा जाएगा। सभी दुकान संचालक मास्क, ग्लोब्स व सेनेटाइजर का नियमित इस्तेमाल करेंगे। सर्दी, खांसी, बुखार से पीडि़त दुकानदार या ग्राहक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। दुकानदार एवं ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है।

पुलिस हो या प्रेस, दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने पत्रकारों को बताया कि दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिसवाला हो या प्रेस कर्मी, हेलमेट सभी पहनेंगे। हेलमेट बिना घूमते पाए जाने पर वाहन को 3 मई तक जप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैरजरूरी लोगों को हम बाइक में चलते नहीं देखना चाहते। बाइक केवल वे चलाएं जिन्हें आवश्यक काम हो। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एनाउंस भी करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे भीड़ कम होगी और रोड में ट्रैफिक भी कम होगा।
इलेक्ट्रिकल दुकान खुलेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नहीं
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि उद्योग, किराना, सब्जी, पोहा-मुर्रा उद्योग सहित अनेक दुकानों को लॉक डाउन में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक दुकानें भी शामिल हैं जिसमें बल्ब इलेक्ट्रिक सामान मिलते हैं किंतु एसी, वाशिंग मशीन आदि बेचने वाले इलेक्ट्रॉनिक दुकान बंद रहेंगे।

अंतर जिला आवागमन हेतु अनुमति लेना अनिवार्य
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि यदि जिले से बाहर किसी को जाना हो तो उसके लिए छूट नहीं है। एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए अनुमति लेनी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि बिना अनुमति के आवागमन करते पाए जाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य सहित विशेष प्रयोजन से ही व्यक्ति को एक जिले से दूसरे जिले आने-जाने की अनुमति दी जाएगी।

चौपहिया वाहनों में 2 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं
कलेक्टर जय प्रकाश मौर्य एवं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि लॉक डाउन के दौरान कार या अन्य चौपहिया के साथ ही दोपहिया वाहनों में 2 लोगों से ज्यादा को बैठने की अनुमति नहीं होगी। यदि दो व्यक्ति से ज्यादा सवारी पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वैसे तो दोपहिया वाहनों में एक व्यक्ति के लिए ही अनुमति थी किंतु महिलाओं एवं अन्य लोगों की परेशानियों को देखते हुए दोपहिया वाहनों में भी दो लोगों की अनुमति दी गई है।

हर सोमवार को पूरा बाजार रहेगा बंद
कलेक्टर एवं एसपी ने कहा कि हर सोमवार को पूरा बाजार बंद करने के नियम का कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि रायपुर और दुर्ग के जैसे टोटल लॉकडाउन की घोषणा पहले से इसलिए नहीं की गई, क्योंकि ऐसा करने से दुकानों में भीड़ लग जाती और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होता। इसलिए निर्णय लिया गया कि सेकंड हाफ में घोषणा की जाए।उन्होंने कहा कि आज टोटल लॉक डाउन का कड़ाई से पालन किया गया। इसी तरह हर सोमवार को टोटल लॉक डाउन का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा।

वार्डों में ही लगेगा सब्जी पसरा फ्लाईओवर के नीचे नहीं
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने कहा कि वार्डों में जिस तरह सब्जी पसरा लग रहा है, इसी तरह आगे भी सब्जी पसरा लगते रहेगा। फ्लाईओवर के नीचे सब्जी पसरा नहीं लगेगा और ना गोलबाजार में ही सब्जी पसरा लगेगा। सुबह 7.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक लॉकडाउन में छूट दी गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि 3 मई तक लॉक डाउन के दौरान कहीं भी अनावश्यक भीड़ होने नहीं दी जाएगी तथा धारा 144 जिले में लागू रहेगी।

भवन निर्माण कार्य होंगे
जिला दंडाधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में भवन बनाने की अनुमति रहेगी किंतु यहां के मजदूर कहीं बाहर नहीं जाएंगे। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को इससे छूट प्रदान की गई है। रोड निर्माण का काम होगा। सीमेंट, रेत, ईंट, खनिज, पेंट आदि दुकानें खुलेगी। एग्रीकल्चर से संबंधित सभी दुकानें खुली रहेंगी। ट्रांसपोर्ट गैरेज खुले रहेंगे किंतु कार गैरेज बंद रहेंगे। मछली पालन, पशु पालन का व्यवसाय किया जा सकता है। आंगनबाड़ी खुलेंगे, मनरेगा सामाजिक संस्थाओं के काम चलते रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा कोल्ड स्टोर के काम भी जारी रहेंगे।

लेक्ट्रिकल दुकान खुलेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक नहीं
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने बताया कि उद्योग, किराना, सब्जी, पोहा-मुर्रा उद्योग सहित अनेक दुकानों को लॉक डाउन में छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक दुकानें भी शामिल हैं जिसमें बल्ब इलेक्ट्रिक सामान मिलते हैं किंतु एसी, वाशिंग मशीन आदि बेचने वाले इलेक्ट्रॉनिक दुकान बंद रहेंगे।

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