आबकारी सब-इंस्पेक्टर सस्पेंड, सेलमैन पर केस दर्ज
उडऩदस्ते ने डमी ग्राहक भेजकर कराया स्टिंग, वसूला जा रहा था अतिरिक्त राशि
डोंगरगाँव : सरकारी शराब दुकानों में एमआरपी से अधिक दाम (ओवररेटिंग) वसूलने के खेल पर आबकारी विभाग ने अब तक की सबसे तगड़ी चोट की है. क्षेत्र के अंतर्गत संचालित खुज्जी शासकीय शराब दुकान में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर शराब बेचने के मामले में आबकारी विभाग के व्दारा आबकारी उपनिरीक्षक (मदिरा दुकान प्रभारी) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इसके साथ ही मनमानी दर पर शराब बेचने वाले विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले का खुलासा जब हुआ आबकारी विभाग की उडऩदस्ता टीम ग्राहक बनकर मदिरा दुकान तक पहुंची और अलग-अलग मात्रा में शराब खरीदा. ज्ञात हो कि क्षेत्र की शासकीय शराब दुकानों से अतिरिक्त दरों पर मदिरा बेचे जाने की शिकायतें क्षेत्र से लगातार आ रही थी लेकिन कार्यवाही के नाम पर केवल खानापूर्ति किया जा रहा था. मिली जानकारी के अनुसार थाना डोंगरगाँव के अंतर्गत ग्राम खुज्जी में संचालित शासकीय शराब दुकान में ओव्हररेट में मदिरा विक्रय को लेकर राज्य स्तरीय उडऩदस्ता टीम व्दारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया और मौके पर 3 सितंबर को छद्म क्रेता बनकर खुज्जी मदिरा दुकान में तीन बार अलग-अलग मात्रा में मदिरा की खरीदी की गई, जांच के दौरान विक्रेता होरीलाल देवांगन व्दारा ओव्हररेट में शराब विक्रय किया जा रहा था, जिसका खुलासा हो गया. इस संबंध में राज्य स्तर पर आबकारी विभाग में प्रतिवेदन पश्चात 7 सितंबर को सेल्समेन और आबकारी उपनिरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही की गई है.
उडऩदस्ते ने डमी ग्राहक भेजकर पकड़ा फर्जीवाड़ा :
राज्य स्तरीय उडऩदस्ता रायपुर की टीम ने 3 सितंबर को जिला राजनांदगांव स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान खुज्जी में औचक निरीक्षण किया था. टीम ने ओवररेटिंग की पुष्टि के लिए छद्म क्रेता (डमी ग्राहक) भेजा. जांच के दौरान मदिरा दुकान में कार्यरत विक्रेता द्वारा शासन द्वारा निर्धारित दर 80 रुपये प्रति पाव(सुपर 36 देशी मदिरा प्लेन) के स्थान पर अधिक वसूली करते पाया गया. विक्रेता ने पहली बार में 6 पाव के 480 रुपये के स्थान पर 500 रुपये लिए. दोबारा परीक्षण के लिए की गई 17 पाव की खरीदी पर निर्धारित 1,360 रुपये के स्थान पर 1,500 रुपये वसूले गए. कुल 23 पाव मदिरा पर निर्धारित 1,840 रुपये की जगह 2,000 रुपये लेकर 160 रुपये की अवैध अतिरिक्त वसूली की गई.
विक्रेता पर अपराध दर्ज, उपनिरीक्षक सस्पेंड :
अनियमितता प्रमाणित होने पर विक्रेता होरी लाल देवांगन के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 39(ग) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया. वहीं प्रभार क्षेत्र में गंभीर लापरवाही, उदासीनता और नियंत्रण के अभाव को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत मानते हुए आबकारी आयुक्त पदुम सिंह अल्मा ने आदेश जारी कर वृत्त प्रभारी एवं आबकारी उपनिरीक्षक तुलेश्वरी देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडऩदस्ता दुर्ग नियत किया गया है



