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गैंदाटोला स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला : 3 साल से दबाए बैठे प्राचार्य विनोद कुमार मंडलोई तत्काल प्रभाव से निलंबित, मंत्रालय से आदेश जारी…

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राजनांदगांव (दावा)। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गैंदाटोला (विकासखंड छुरिया) में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ और अनुचित मांग के गंभीर मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। संस्था में बीते तीन वर्षों से चल रहे इस गंभीर कदाचार की जानकारी होने के बावजूद उच्च अधिकारियों को सूचित न करने और घोर प्रशासनिक लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य शासन ने संस्था के प्राचार्य विनोद कुमार मंडलोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन की यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग (मंत्रालय, महानदी भवन) द्वारा 10 सितंबर को जारी आदेश के तहत की गई है।

सहायक शिक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप, 3 साल से चल रहा था मामला
प्राप्त जानकारी के अनुसार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गैंदाटोला में पदस्थ सहायक शिक्षक (विज्ञान) तिलक राम यदु पर स्कूली छात्रा से अनुचित मांग व छेड़छाड़ करने का गंभीर प्रकरण सामने आया था। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) राजनांदगांव एवं लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जांच कराई गई। 9 सितंबर 2026 को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि यह शर्मनाक घटना विगत 3 वर्षों से संस्था में घटित हो रही थी।

प्रशासनिक लापरवाही और अनुशासनहीनता पर गिरी गाज
मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संस्था प्रमुख होने के नाते प्राचार्य विनोद कुमार मंडलोई के संज्ञान में इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद उन्होंने इसे उच्च कार्यालय को सूचित नहीं किया। उनका यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन, पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता एवं कदाचार की श्रेणी में आता है।

संयुक्त संचालक कार्यालय दुर्ग नियत हुआ मुख्यालय
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत प्राचार्य विनोद कुमार मंडलोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक (शिक्षा), संभाग दुर्ग नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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