Home छत्तीसगढ़ ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक, कपड़ा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रानिक्स दुकानें, आटोमोबाइल व शो रूम खुलेंगे

ओपीडी, मेडिकल क्लीनिक, कपड़ा, ज्वेलरी, इलेक्ट्रानिक्स दुकानें, आटोमोबाइल व शो रूम खुलेंगे

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17 तक लॉकडाउन, धारा 144 लागू, यात्री बसें भी बंद
राजनांदगांव(दावा)। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिले में 17 मई तक लाकडाऊन लागू रहेगा। साथ ही धारा 144 भी लागू रहेगी। इस अवधि में प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेश-निर्देश का पालन करना भी अनिवार्य होगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जेपी मौर्य द्वारा आज तीन मई को जारी आदेश के अनुसार जिले के भीतर गैर प्रतिबंधित दुकानों का संचालन सुबह सात बजे से शाम चार बजे तक किया जा सकेगा। मदिरा दुकानें प्रात: आठ बजे से शाम चार बजे तक खुली रहेंगी। समय का प्रतिबंध ऐसे प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा, जो पूर्व में अपवादित श्रेणी में आती हैं, जैसे समस्त मेडिकल संस्थापनाएं, पेट्रोल पंप व अन्य आकस्मिक सेवाएं। आवश्यकता पडऩे पर संबंधित कार्यालय प्रमुख के आदेशानुसार कार्यालय को सातों दिन 24 घंटे के लिए खोली जा सकेंगी।
मास्क लगाना अनिवार्य
समस्त दुकान संचालक एवं ग्राहक को व्यवसाय करते समय मास्क का उपयोग करना आवश्यक रहेगा। उल्लंघन किये जाने पर संबंधित नगरीय निकाय के अधिकारी दुकान को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर सकते हंै। जिले के भीतर और अंतर्जिला यात्री बसों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा। निजी कार एवं दुपहिया वाहनों में दो व्यक्ति से अधिक यात्रा नहीं कर सकेंगे। जिले से बाहर यदि प्रवास होगा तो, संबधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही गंतव्य स्थान की ओर रवाना होंगे। यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से प्रवास कर आया है, चाहे वह स्थान रेड जोन में चिन्हांकित हो अथवा ग्रीन जोन में ऐसे समस्त व्यक्तियों को प्रशासन को सूचित करना होगा। नगरीय निकाय के लिए आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्यालय अधिकृत है।
पंचायतों में प्रवासियों का आईसोलेशन अनिवार्य
ग्राम पंचायत के मामले में संबंधित ग्राम पंचायत एवं उसका सचिव अधिकृत है। ऐसा व्यक्ति जो प्रवास कर आया है, होम आईसोलेशन के आदेशों का उल्लंघन करता है अथवा प्रवास करने के संबंध में सूचना छिपाता है, तो उसके विरूद्ध दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। प्रवास कर आए व्यक्ति 28 दिन तक कठोर होम आईसोलेशन करेंगे अर्थात यदि शासकीय सेवक हैं, तो 28 दिन तक कार्यालय नहीं जाएंगे. व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, तो 28 दिन तक व्यवसायिक प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के घर बाहरी लोगों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। ऐसे परिवारों में यदि घर के कार्यों में सहयोग करने हेतु कर्मचारी रखे गए हंै, तो उनका प्रवेश भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। शाम 4.00 बजे के पश्चात् आम व्यक्तियों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
ये संस्थान एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान खुले रहेंगे
जानकारी के अनुसार अब ओपीडी मेडीकल क्लीनिक, कपड़ा दुकान, ज्वेलरी दुकान, आटोमोबाइल, इलेक्टानिक दुकान, शो रूम, स्पोटर््स दुकान, प्रिंटिंग प्रेस सहित मेडिकल स्टोर, दैनिक उपयोग की वस्तुओं को बेचने संबंधी जनरल स्टोर, किराना दुकान, प्रोविजन स्टोर, सब्जी एवं फल से संबंधित स्थाई दुकान एवं घूम कर बेचने वाले सब्जी एवं फल के ठेेले, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां, गुड्स कैरियर से संबंधित सेवाएं एवं उनको संचालित करने वाले संस्थान, मीडिया संस्थान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, अनाज एवं सब्जी मंडियां आदि खुले रहेंगे। इसी के तहत इमरजेंसी सुविधा प्रदान करने वाले सभी कार्यालय, जल प्रदाय सेवाएं, बैंक, एटीएम, टेलीफोन, एक्सचेंज एवं दूरसंचार से संबंधित कार्यालय (शासकीय एवं निजी संस्थान दोनों)।
उद्योग धंधों, निजी प्रतिष्ठानों पर पूर्ववत नियम लागू
शहर सहित जिले में उद्योग धंधों, निजी प्रतिष्ठानों पर पूर्ववत नियम लागू को लेकर राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश एवं प्रतिबंध पूर्ववत् लागू रहेगा। जिले में यदि कोरोना संक्रमण से संबंधित कोई मरीज मिलता है, तो जिस क्षेत्र को कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किया जाएगा, उक्त क्षेत्र में समस्त प्रकार की गतिविधि पूर्णत: प्रतिबंधित कर दी जाएगी।
सार्वजनिक आयोजन में 20 से अधिक की अनुमति नहीं
इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु विवाह एवं अंत्येष्ठि के कार्यक्रम संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इस हेतु अनुमति प्राप्त कर कार्यक्रम आयोजित किए जा सकेंगे, जिसमें सभी पक्षों को मिलाकर शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी।
होटल, सेलून, ऑटो पर रहेगा प्रतिबंध
समस्त हास्पिटेलिटी से संबंधित सेवाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, चाय, चाट, चौपाटी, गन्ना रस, जूस, आईस्कीम पार्लर इत्यादि से संबंधित दुकानें, स्पा-सेलून, नाई की दुकानें, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस, टैक्सी आटो रिक्शा, सायकल रिक्शा, कैग सेवाएं इत्यादि, सभी सिनेमा हाल, शापिंग मॉल, जीम खेलकूद काप्लेक्स, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, उद्यान एवं पार्क, नाट्य शाला, सभी प्रकार के पार, असेम्बली हाल, सभी प्रकार के सामाजिक/राजनैतिक/मार्मिक/शैक्षणिक/खेलकूद एवं अन्य सामूहिक आयोजन, समस्त धार्मिक एवं उपासना के केन्द्र में आम लोगों की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबधित रहेगी, केवल धार्मिक संस्थानों के संचालन हेतु नियुक्त पुजारी एवं धर्मगुरु धार्मिक संस्थाओं में आ-जा सकेंगे। प्रतिबंधित श्रेणी के अलावा अन्य समस्त दुकानें खुली रहेंगी, जो शॉपिंग काम्प्लेक्स एवं माल के अंतर्गत नहीं आती है।

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