Home छत्तीसगढ़ संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लें-आयुक्त

संपत्तिकर का भुगतान कर छूट का लाभ लें-आयुक्त

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राजनांदगांव(दावा)। नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति अर्थात 31 मार्च तक समस्त करो का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नहीं लिया जाता है। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मार्च अंतिम में लॉक डाउन की स्थिति मेें किसी भी प्रकार के करों का भुगतान नहीं करने शासन द्वारा निर्देश प्राप्त हुये थे। निर्देश के अनुक्रम में निगम द्वारा किसी भी प्रकार का कर नहीं वसूला गया। इसी परिप्रेक्ष्य में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा 30 अपै्रल को 15 दिवस की विशेष छुट के तहत 15 मई तक समस्त करों का भुगतान करने पर अधिभार नहीं लगने छुट प्रदान की गई है।
नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण लॉक डाउन की स्थिति में नागरिकों से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिये जाने शासन द्वारा निर्देश दिया गया था। मई माह से सभी प्रकार के कार्यालय नियमित रूप से खुलने पर नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा 15 मई 2020 तक करों का भुगतान करने पर किसी प्रकार का अधिभार नही लेने के निर्देश प्राप्त हुये हैं। निर्देश के अनुक्रम में नगर निगम राजस्व कार्यालय में फिजीकल डिस्टेंिसंग का पालन करते हुये करों का भुगतान कराया जा रहा है। इसके अलावा राजस्व अमला द्वारा घर-घर जाकर भी सम्पत्तिकर की वसूली की जावेंगी।
श्री कौशिक ने सभी करदाताओं से अपने समस्त कर, सम्पत्तिकर, समेकितकर, जल कर के अलावा दुकान किराया का भुगतान कर छुट का लाभ लेते हुये नगर विकास में सहयोग करने की अपील की है।

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