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2 अक्टूबर को रायपुर में मांस-मटन की बिक्री पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई…

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रायपुर। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर (शुक्रवार) को रायपुर नगर पालिक निगम के संपूर्ण क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार, 2 अक्टूबर को रायपुर नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी पशुवध गृह (स्लाटर हाउस) और मांस-मटन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इसके साथ ही शहर के होटलों व रेस्टोरेंटों में भी मांस-मटन के परोसने और बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी।

नगर निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी दुकान, होटल या अन्य स्थान पर मांस-मटन की बिक्री या अवैध रूप से पशुवध करते पाया गया, तो मौके पर ही सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जोन स्तर पर उड़नदस्ते करेंगे निगरानी

महात्मा गांधी जयंती पर प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। महापौर मीनल चौबे के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने शहरभर में निगरानी और कार्रवाई की पूरी तैयारी कर ली है। निगम प्रशासन ने सभी व्यापारी भाइयों, दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर शासन के आदेशों का सम्मान करते हुए पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

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