रायपुर,। रेलयात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इस संबंध में राज्य के सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों एवं पुलिस अधीक्षकों को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जारी दिशा निर्देशानुसार नोवेल कोरोना वायरस के नए वेरियंट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में रेलयात्रा के माध्यम से छत्तीसगढ़ आने वाले सभी ट्रेनों के सभी यात्रियों की कोरोना जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने से पूर्व 72 घंटे के भीतर कराए गए कोरोन जांच टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा।
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास निर्धारित समयावधि की कोरोना जांच टेस्ट रिपोर्ट नहीं होगी, उनकी कोविड टेस्ट जांच रेलवे स्टेशन पर की जाएगी। कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारंटाइन, कोविड केयर सेंटर, अस्पताल में रखा जाएगा। रेलयात्रा में पॉजीटिव यात्री के कांटेक्ट ट्रेसिंग हेतु निर्धारित एसओपी के अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।