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दहेज हत्या मामले में गुंगेरी नवागांव सरपंच गया जेल

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इधर ससुर और देवर भी हुए गिरफ्तार, उधर जांच में और भी हो सकती है गिरफ्तारियां
डोंगरगांव (दावा)।
शनिवार को डोंगरगांव थाना क्षेत्रांतर्गत गुंगेरी नवांगांव में नवविवाहिता की जहर सेवन के उपचार के दौरान मृत्यु होने बाद पुलिस की जांच में मामला दहेज मृत्यु का पंजीबद्ध किया गया है. इस मामले में प्रारंभिक विवेचना के बाद मृतका के पति व गुंगेरी नवागांव के सरपंच भेलेन्द्र पिता बेदूराम नेताम सहित ससुर बेदूराम व देवर योगेश नेताम को भी पुलिस ने गिरफ्तार का न्यायालय में पेश किया है, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे जाने की खबर है.

यह है मामला: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला बीते जून माह का है जब मृतका मिथलेश पति भेलेन्द्र नेताम उम्र 23 वर्ष जो कि वर्ष 2018 में अंतरजातीय विवाह कर अपने पति भेलेन्द्र के साथ पहले रायपुर व बाद में पति के सरपंच बनने के बाद से गांव में निवासरत थी. जहाँ उसके पति व ससुराल पक्ष के लोग आये दिन उसके मायके के जमीन में हिस्सेदारी व दहेज की मांग को लेकर परेशान प्रताडि़त करते थे. जिससे तंग आकर बीते जून माह के 26 तारीख को मृतका ने जहर सेवन कर लिया, जिसके बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डोंगरगांव में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल राजनांदगांव रिफर किया गया. जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी. ततसमय इस मामले में बसंतपुर पुलिस ने मर्ग कायम कर डायरी डोंगरगांव रवाना किया था. हालांकि मामले को दबाने की नियत से मृतका मिथलेश के आरोपी पति व ससुराल के रिश्तेदारों ने बीमारी के चलते मृत्यु होना बताया था परन्तु मृतका के पोष्टमार्टम रिपोर्ट व प्रारंभिक जांच के आधार पर मामला दहेज हत्या का होना पाया गया जिसमें डोंगरगांव पुलिस ने आईपीसी की धारा 304 बी एवं 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जहां से उन्हें जेल रवाना किया गया है.

गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है दहेज हत्या: कानून विदों से मिली जानकारी के अनुसार दहेज हत्या के मामला में आईपीसी की धारा 304 बी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाता है जिसमें विवाह के 7 वर्ष के भीतर विवाहिता का सामान्य परिस्थितियों के अलावा जलने, शारीरिक चोट या अन्य किसी कारण से मृत्यु होने तथा दहेज की मांग मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या ससुराल वालों से किये जाने या ससुराल वालों व्दारा क्रूरता या उत्पीडऩ किया जाना इस अपराध की श्रेणी में आता है. बता दें कि यह गैरजमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है. इस मामले में एसडीओपी अर्जुन कुर्रे ने बताया कि ग्राम गुंगेरी नवागांव की घटना है जहाँ मिथलेश नेताम व्दारा जहर सेवन कर आत्महत्या किये जाने की घटना सामने आयी है. जांच में मृतका के पति भेलेन्द्र नेताम व परिवारजन दहेज के लिए प्रताडि़त किया जाना पाया गया था. मामले में अपराध पंजीबद्ध कर मृतका के पति, उसके ससुर व देवर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और मामले में जांच जारी है.

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