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मनी लांड्रिंग: कोर्ट ने समीर, लक्ष्मी, सुनील और सूर्यकांत को 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, सौम्या की रिमांड चार दिन बढ़ी

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रायपुर। ईडी ने उप सचिव सौम्या चौरसिया, आईएएस समीर बिश्नोई और सूर्यकांत तिवारी समेत दूसरे आरोपियों की 152.31 करोड़ रुपए की संपत्ति मनी लाड्रिंग मामले में अटैच कर दी है। यह कारवाई 25 रुपये प्रति टन कोयले पर कमीशन (सरकारी एक्सटॉर्शन) मामले में की गयी है। साथ ही कोर्ट ने समीर, लक्ष्मी, सुनील और सूर्यकांत तिवारी को 13 जनवरी तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया हैं। वहीं सौम्या चौरसिया की ईडी रिमांड चार दिन बढ़ा दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी के अफसरों को यह निर्देश दिया है कि सभी आरोपितों को आवश्यक रहने पर ही कोर्ट लाया जाए। जेल में बंद सभी आरोपितों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करवाने के निर्देश दिए है। बता दें कि ईडी ने छत्तीसगढ़ में कथित कोयला लेवी घोटाले से जुड़े धनशोधन के एक मामले में कल एक विशेष अदालत में अभियोजन परिवाद पेश किया। ईडी ने इस मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के एक अधिकारी समेत तीन कोयला करोबारियो को आरोपित बनाया है।

ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडेय के अनुसार निदेशालय ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की अदालत में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आठ हजार पन्नों का अभियोजन परिवाद प्रस्तुत किया है। पांडेय ने बताया कि इसमें आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी और एक अन्य व्यवसायी सुनील अग्रवाल को आरोपित बनाया गया है। ईडी ने परिवाद में उल्लेख किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों, व्यापारियों, राजनेताओं और बिचौलियों से जुड़े एक शख्स ने मिलकर घोटाले को अंजाम दिया है।संपत्तियों में नकद, आभूषण, फ्लैट, कोयला वाशरी और छत्तीसगढ़ में स्थित भूखंड शामिल हैं। बता दें इससे पहले शुक्रवार को विशेष अदालत में शुक्रवार को आठ हजार पन्नों का चार्जशीट पेश किया था।

चार्जशीट में करोड़ों का अवैध हिसाब
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में पेश किए गए आरोप पत्र में आइएएस समीर विश्वनोई, कारोबारी लक्ष्मीकांत, सुनील अग्रवाल और सूर्यकांत तिवारी द्वारा की गई आर्थिक ग?ब?ियों का उल्लेख किया है। पहले भी ईडी ने कोर्ट को बताया था कि जिन दस्तावेजों को आयकर विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय से साझा किया है उसमें अवैध उगाही के तथ्य हैं। उनमें कहा गया है कि 16 महीनों में ही कोयला परिवहन से करोड़ों रुपए की वसूली हुई। यह रकम बांटी गई।

किसान ने ईडी पर प्रताडि़त करने का लगाया आरोप
न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत कोर्ट में एक आवेदन की चर्चा है। शुक्रवार को ईडी के अफसरों के खिलाफ भिलाई निवासी किसान दीपेश टांग ने अधिवक्ता आदित्य वर्मा के जरिए शिकायत का आवेदन दिया है। आवेदक ने कोर्ट में दिए आवेदन में कहा है कि बेवजह मुझे ईडी के अधिकारी परेशान कर रहे हैं। पूछताछ के नाम पर मुझे मुर्गा बनाया जाता है। घंटों बैठाकर रखने के साथ धमकाया और मारपीट किया जाता है। दीपेश का कहना है कि मैने अपनी जमीन शांति देवी चौरसिया, अनुराग चौरसिया को बेची थी। ईडी के अधिकारी बार-बार बुलाकर यह दबाव डालते है कि उपसचिव सौम्या चौरसिया का नाम लो। दीपेश ने कोर्ट से सुरक्षा देने की मांग की है। इस आवेदन की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

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