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RBI का डंडा, रद्द किया इस को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, कहीं आपका खाता तो नहीं

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) देश के सभी बैंकों के कामकाजों पर नजर रखती है. जब भी कोई बैंक आरबीआई के नियमों को अनदेखा कर अपनी मनमानी करता है तो केंद्रीय बैंक उसका लाइसेंस रद्द कर सकता है. इसी कड़ी में आरबीआई ने केरल के अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Ananthasayanam Co-operative Bank), तिरुवनंतपुरम का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है.

अनंतशयनम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को 19 दिसंबर 1987 को लाइसेंस दिया गया था, जिसे आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 56 और सेक्शन 36 A (2) के तहत की है. बैंक को अब बैंकिंग कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया है. हालांकि, बैंक अभी भी एक नॉन-बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर सकता है.

बैंक में जमा रकम पर भी मिलता है 5 लाख तक इंश्योरेंस कवर
बता दें कि बैंक डूबने या दिवालिया होने पर जमाकर्ता के पास एकमात्र राहत डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी डीआईसीजीसी (DICGC) द्वारा दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर होता है. डीआईसीजीसी के तहत 5 लाख रुपये तक इंश्योरेंस कवर मिलता है. डीआईसीजीसी द्वारा दिया जाने वाला इंश्योरेंस कवर सेविंग्स अकाउंट्स, एफडी, करंट अकाउंट्स, आरडी आजि जैसे डिपॉजिट पर काम करता है. डीआईसीजीसी की डिपॉजिट इंश्योरेंस एलएबी, पीबी, एसएफबी, आरआरबी और सहकारी बैंकों सहित सभी बीमाकृत कामर्शियल बैंकों को कवर करता है.

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