राजनांदगांव:-(दावा)। जिला उपभोक्ता आयोग, राजनांदगांव द्वारा सुनील मानिकपुरी विरूद्ध शुभम के. मार्ट प्रा. लिमिटेड प्रकरण में एबीस तेल की कीमत 675/- रूपये प्रिंट रेट लिखे होने के बावजूद काउंटर में केस पेमेन्ट करते समय काउंटर वाले ने 685/- रूपये अनिल मानिकपुरी से प्राप्त किये तथा उसका बिल भी परिवादी को प्रदान किया गया। परिवादी द्वारा दुखित होकर जिला उपभोक्ता आयोग राजनांदगांव में दिनांक-28 नवंबर 2024 को प्रकरण दर्ज कराया। अनावेदक प्रकरण में तामिली पश्चात् अनुपस्थित होने से परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एबीस तेल की प्रिंट वैल्यू से अधिक राशि 10/-रूपये पक्षकार को लौटाने तथा इस हेतु आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि 10,000/- रूपये तथा वाद व्यय 5,000/- रूपये आदेश दिनांक 21 अपै्रल 2025 से 45 दिनों के भीतर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करने का फैसला आयोग के अध्यक्ष प्रशान्त कुन्डू वा सदस्य डॉ. आनंद वर्गीस द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया।
उक्त फैसले से उपभोक्ताओं के मन में आयोग के प्रति विश्वास जागृत हुआ वा सभी उपभोक्ताओं से अपील की गयी कि किसी भी प्रकार की खरीददारी करने पर उसका बिल वा प्रिंट रेट अवश्य चेक करें। अध्यक्ष प्रशान्त कुन्डू के कुशल मार्गदर्शन में राजनांदगांव आयोग, में स्थित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जा रहा है। राज्य आयोग के आदेशानुसार राज्य में स्थित सभी आयोगो में लंबित प्रकरणों की संख्या कम से कम किये जाने के प्रयास में एक अग्रणीय कदम राजनांदगांव आयोग द्वारा संपन्न किया जा रहा है। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष द्वारा अपने विचार व्यक्त किये कि उपभोक्ता अयोग राजनांदगांव को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। उपरोक्त जानकारी उपभोक्ता आयोग के सदस्य डॉ.आनंद वर्गीस द्वारा दी गयी।



