Home छत्तीसगढ़ 07 वर्षीय मासूम को मिला इंसाफ, दरिंदे को 20-20 साल की सजा…

07 वर्षीय मासूम को मिला इंसाफ, दरिंदे को 20-20 साल की सजा…

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पखांजूर से पकड़ा गया था आरोपी, कोर्ट ने सुनाया फैसला

अंबागढ़ चौकी:- जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के थाना खड़गांव के सात साल की मासूम से दरिंदगी के सनसनीखेज मामले में आखिरकार इंसाफ मिल गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) अंबागढ़ चौकी ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी कलेश्वर उर्फ कुलेश्वर यादव को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाते हुए कुल 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

मामला जून 2021 का है, जब थाना खडगांव क्षेत्र में निवासरत एक सात वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कलेश्वर यादव नामक युवक ने जंगल किनारे ले जाकर घिनौना कृत्य किया था। घटना की शिकायत पर तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े ने तत्काल कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों—तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण (भा.पु.से.), एएसपी पुपलेश कुमार और एसडीओपी हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की करीब डेढ़ माह तक फरार रहने वाला आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदलते हुए पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता रहा, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते 23 जुलाई 2021 को उसे पखांजूर क्षेत्र से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया।

मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक निखिल झा ने प्रभावी पैरवी करते हुए कठोर सजा की मांग की।

जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय अविनाश के. त्रिपाठी, अपर सत्र न्यायाधीश एफ.टी.सी. (पॉक्सो), अंबागढ़ चौकी ने आरोपी को भादंवि की धारा 363, 366, 376(कख), 506(2), एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2)(v-क) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए निम्नानुसार सजा सुनाई—

धारा 363 – 3 वर्ष सश्रम कारावास + ₹500 जुर्माना

धारा 366 – 5 वर्ष सश्रम कारावास + ₹500 जुर्माना

धारा 376(कख) – 20 वर्ष सश्रम कारावास + ₹5000 जुर्माना

धारा 506(2) – 3 माह सश्रम कारावास + ₹500 जुर्माना

एससी/एसटी एक्ट – 20 वर्ष सश्रम कारावास + ₹5000 जुर्माना

पॉक्सो एक्ट धारा 6 – 20 वर्ष सश्रम कारावास + ₹5000 जुर्माना
सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

इस ऐतिहासिक फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है। वहीं पुलिस की तत्परता और अभियोजन पक्ष की मजबूत पैरवी की क्षेत्र में सराहना हो रही है।

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