Home छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट के तहत 5 आरोपियों को 1 वर्ष की सजा…

आबकारी एक्ट के तहत 5 आरोपियों को 1 वर्ष की सजा…

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डोंगरगढ़ । आबकारी एक्ट धारा 34(2) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 05 आरोपी को 01 वर्ष की सजा सुनाई गई। आरोपी राजेश तागडे, ईश्वर साहू, रौनक ताम्रकर, सोहेब मिर्जा, सोहेब मिर्जा को सजा मिली है।

पुलिस आरोपीयों के कब्जे से मध्य प्रदेश राज्य निर्मित शराब कुल मात्रा 405.00 बल्क लिटर एवं किमती 236050 रू. एवं सीजी 08 एबी 4380 यौधा डीआई एवं विस्टा कार क्रं- सीजी 07 एम.बी. 2256 व 05 नग मोबाईल सहित कुल किमती 1462250 रू. को जप्त किया गया है।

प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि, दिनांक 28.01.2025 को ग्राम कुम्हडाटोला जाने वाले मार्ग से मध्यप्रदेश राज्य से वाहन क्रमांक- सीजी 08 बीए 4380 यौधा डीआई एवं विसटा कार क्रमांक- सीजी 07 एमबी 2256 से भारी मात्रा में अवैध रूप से शराब रखकर परिवहन करते आ रहा है कि मुखबीर सूचना पर विधिवत कार्यवाही करते हुये ग्राम कुम्हड़ाटोला जाने वाले मार्ग गोविन्द्र वर्मा बोर प्लांट के पास आरोपी राजेश तागडे पिता चिंतामन तागड़े उम्र 25 साल निवासी शारदा पारा तालाब पावर हाउस भिलाई जिला दुर्ग छ.ग., ईश्वर साहू पिता हरकदास साहू उम्र 30 साल निवासी ग्राम अछोली थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगंाव छ.ग., रौवन ताम्रकर पिता प्रमोद कुमार ताम्रकर उम्र 37 साल निवासी ग्राम शिवपारा वार्ड नं. 33 दुर्ग जिला दुर्ग छ.ग., सोहेल मिन्नी पिता जलाउद्दीन सिद्दकी उम्र 23 साल निवासी ग्राम ठेलाबाड़ी वार्ड नं. 40 जिला दुर्ग छ.ग., ऋषिकेश पिता प्रकाश हटिले उम्र 24 साल निवासी ग्राम उरला जिला दुर्ग छ.ग. को डीआई वाहन में 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब एवं विस्टा कार में 10 पेटी देशी मदिरा शराब मिला कुल 45 पेटी गोवा/अंग्रेजी शराब परिवहन करते पकड़ा गया।

आरोपीगण द्वारा छत्तीसगढ़ में नान ड्यूटी पेड शराब का अवैध रूप से मध्यप्रदेश राज्य निर्मित शराब तस्करी करना पाये जाने से आरोपीगण से 35 पेटी गोवा अंग्रेजी व्हीस्की शराब म.प्र. राज्य निर्मित एवं 10 पेटी देशी प्लेन मदिरा शराब म.प्र. राज्य निर्मित कुल 45 पेटी कुल मात्रा 405.00 बल्क लीटर किमती 236250 रू. एवं वाहन क्रं. सीजी 08 एबी 4380 यौधा डीआई एवं विस्टा कार क्रं. सीजी 07 एम.बी. 2256 व 05 नग मोबाईल सहित कुल किमती 1462250 रू. को जप्त कर आरोपीयों के विरूद्ध अपराध क्रंमाक 46/2025 धारा-34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया था। न्यायालय में धारा-335 बीएनएसएस के तहत फरारी में दिनांक-27.03.2025 को पेश किया गया था। दिनांक- 12.09.2025 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेड प्रथम श्रेणी डोंगरगढ जिला राजनांदगांव के द्वारा आरोपीयों को छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम 2015 की धारा-34(2) आबकारी एक्ट के अर्तगत दोषी पाये जाने पर 01 वर्ष का कठोर कारावास एव अर्थदण्ड 25000 रू का एवं 30 दिन का व्यतिक्रम कारावासीय दण्ड सुनाया गया है। प्रकारण में विवेचना कार्यवाही सउनि तुलाराम बांक द्वारा की गई।

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