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मनकी के समीप पदयात्री युवती को एक्सीडेंट करने वाले चार आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे…

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तीन आरोपियों को गिरफतार कर भेजा गया जेल,

एक नाबालिग को भेजा गया बाल संप्रेक्षण गृह

राजनांदगांव (दावा)। क्वांर नवरात्रि पर्व के दौरान मां बम्लेश्वरी का दर्शन करने पैदल यात्रा करते डोंगरगढ़ जा रही भिलाई की युवती को ग्राम मनकी के समीप नेशनल हाईवे में एक तेज रफ्तार थार वाहन कुचल कर भाग गया। एक्सीडेंट से गंभीर रूप से घायल हुई युवती को उपचार के लिए तुरंत भिलाई हास्पीटल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। उक्त युवती को एक्सीडेंट करने वाले थार चालक व वाहन में सवार अन्य आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने उन चार आरोपियों में से तीन को गिरफतार कर जेल की सीखचों के पीछे भेज दिया है वहीं एक नाबालिग आरोपी को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा गया है।

सोमनी थाना प्रभारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि गत 24 सितंबर को उनके थाना क्षेत्र में ग्राम मनकी के पास नेशनल हाईवे में कुमारी महिमा साहू पिता चंद्रहास साहू उम्र 21 वर्ष, निवासी घासीदास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भिलाई थाना जामुल जो अपने साथियों के साथ पैदल डोंगरगढ़ बम्लेश्वरी दर्शन हेतु जा रही थी इसी दौरान ग्राम मनकी के पास खंडेलवाल बांस डिपो के सामने जीई रोड पर महिंद्रा थार वाहन (ष्टत्र 04 क्तष्ट 8007) द्वारा लापरवाही से उसे एक्सीडेंट कर दिया। युवती गंभीर चोट लगने पर मृतिका को सेक्टर-9 हॉस्पिटल भिलाई ले जाया गया, जहाँ उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के आरोपी रजत सिंह पिता जी.डी. सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी सेक्टर-2 क्वाटर नं.-17/एफ सडक़ नं.-10 भिलाई थाना भिलाई नगर जिला दुर्ग, नयन सिंह उर्फ छोटू पिता कोमल सिंह उम्र 31 वर्ष निवासी जयंती नगर सडक़ नं.-05 दुर्ग थाना मोहन नगर, राजू कुमार धुर्वे पिता वेदराम धुर्वे उम्र 26 वर्ष निवासी सोमनापुर थाना कुण्डा जिला कबीरधाम व हाल मुकाम ग्राम फुण्डा संजय गोस्वामी का मकान थाना पाटन जिला दुर्ग को गिरफतार किया गया। और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वालेआरोपी वाहन चालक के विरूद्ध धारा 106 बीएनएस दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

किराए के वाहन को लापरवाही पूर्ण चला रहे थे आरोपी
थाना प्रभारी श्री श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जानकारी तुरंत पुलिस के आला अधिकारियो को दी गई और उनके निर्देश व मार्गदर्शन में सोमनी पुलिस की टीम गठित कर विवेचना कार्यवाही किया गया । जिसमें वाहन महिंद्रा थार क्रमांक सीजी 04 क्यूसी 8007 के वाहन स्वामी रजत सिंग द्वारा अपने स्वामित्व के वाहन को किराये पर नयन सिंह को देना तथा नयन सिंह द्वारा वाहन को किराये पर लेकर नाबालिक को चलाने के लिए देना तथा नाबालिक वाहन चालक वाहन को तेज गति लापरवाही से चलाते हुए महिमा साहू को एक्सीडेंट करने से महिमा साहू का मृत्यु होना पाया गया।

इस पर मूल वाहन स्वामी द्वारा मूल वाहन चालक के बदले किसी अन्य व्यक्ति राजू कुमार धुर्वे को चालक के रूप मे पेश कर साक्ष्य को छिपाना पाया जाने से आरोपी रजत सिंह, नयन सिंह उर्फ छोटू ,राजू कुमार धुर्वे एवं विधि का उलंघ्घन करने वाले नाबालिक के विरूद्ध धारा 106, 61(2), 238 बी.एन.एस.से 199 (क) मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर विधिवत गिरफतार कर न्यायालय पेश किया गया। जहां से तीनों आरोपियों के जेल वारंट मिलने के पश्चात जेल दाखिल किया गया वहीं नाबालिक बालक को संप्रेषण गृह भेज दिया गया है।

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