Home छत्तीसगढ़ धोखाधड़ी मामले में बसंतपुर पुलिस की दिखी सक्रियता, 24 घंटे के भीतर...

धोखाधड़ी मामले में बसंतपुर पुलिस की दिखी सक्रियता, 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा, भेजा जेल…

83
0

दूसरे की जमीन को अपना बता कर पीडि़तों से की थी लाखों की धोखाधड़ी

राजनांदगांव (दावा)। जिले के प्रतिनिधि अखबार देनिक दावा ने शनिवार 22 नवंबर के अंक में जमीन खरीदी-बिक्री मामले में लाखों की धोखाधड़ी से संबंधित समाचार प्रमुखता से प्रकाशन किया था। जिस पर बसंतपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर धर दबोचा और उसे जेल की सीखचों के पीछे भेज भी दिया है।
बता दें कि शनिवार को धोखाधड़ी के शिकार हुए करीब आधा दर्जन पीडि़तों ने उक्त मामले में न्याय के लिए पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के समक्ष गुहार लगाई थी। बसंतपुर पुलिस द्वारा उक्त धोखाधड़ी की घटना को लेकर अति सक्रियता दिखाते हुए पीडि़तो से लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले सहदेव नगर निवासी सईद खान को गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखा दिया है। बताते चलें कि शहर में कुछ दिनों पहले ही पुलिस अधीक्षक के पद पर आसीन हुई अंकिता शर्मा ने उक्त धोखाधड़ी की घटना के संबंध में तत्काल ध्यान दी और पीडि़तो को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बसंतपुर पुलिस ने पुलिस अधिक्षिक का पीडि़तों को दिए गए आश्वासन को सिर-माथे पर लेते हुए उक्त धोखाधड़ी के आरोपी सईद खान को 24 घंटे के भीतर ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर जेल की सीखचों के पीछे भेज दिया है।

एक दिन पहले ही एसपी से मिले थे पीडि़त
बता दें कि शनिवार को धोखाधड़ी के शिकार पीडि़तो ने पुलिस अधीक्षिका महोदया से मिले थे और उक्त मामले के संबंध में पूर्व में उन्हें बसंतपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात बताई थी। बसंतपुर पुलिस ने इस मामले को एक चुनौती के रूप में लिया और थाना प्रभारी एमन साहू के नेतृत्व में आरोपी को धर दबोच कर ही दम लिया। बसंतपुर पुलिस की सक्रियता से फिलहाल उक्त धोखाधड़ी का आरोपी जेल में सलाखों की पीछे हवा खा रहा है। बसंतपुर थाना प्रभारी श्री साहू ने बताया कि उक्त धोखाधड़ी मामले को लेकर प्रार्थी द्वारा लिखित शिकायत आवेदन पत्र पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि आवेदक स्वंय का मकान बनाने के लिए जमीन खरीदने के लिए पता किया इसी दौरान प्रार्थी की मुलाकात आरोपी सईद खान पिता रशीद खान निवासी सहदेव नगर से हुई। जो अपने आप को प्रापर्टी डिलर होना तथा स्वंय के नाम से शहर के लखोली क्षेत्र में जमीन होना बताकर लखोली स्थित प्लाट रकबा 5000 वर्ग फुट भूमि के लिए 27 लाख 50 हजार रूपये में प्रार्थी से सौदा तय कर 3 लाख रूपये बयाना राशि प्राप्त किया।

दूसरे की जमीन को अपना बताकर किया था सौदा
थाना प्रभारी श्री साहू ने बताया कि बाद में आरोपी द्वारा प्रार्थी को रामनगर स्थित भूमि रकबा 5000 वर्गफुट भूमि को अपना स्वामित्व बताकर 27,50,000 रूपये में प्रार्थी से सौदा तय कर 3 लाख रूपये बयाना राशि प्राप्त किया। बाद मे प्रार्थी को जानकारी प्राप्त हुआ कि आरोपी सईद खान दूसरे की जमीन को अपना बताकर प्रार्थी से कुल 6 लाख रूपये लेकर धोखाधडी किया है। रिपोर्ट पर थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 549/25 धारा 420 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देश प्राप्त होते ही उन्होंने अपने नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपीं के सकुनत पर दबिश देकर आरोपी सईद खान पिता रशीद खान निवासी सहदेव नगर को हिरासत में लिया गया और उससे पूछताछ किए जाने पर आरोपी द्वारा उक्त जुर्म करना स्वीकार किया गया। श्री साहू ने बताया कि आरोपी सईद खान का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित पाये जाने से उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पश्चात उसे जेल दाखिल कर दिया गया है। इस त्वरित कार्यवाही में निरीक्षक श्री साहू सहित सउनि गोवर्धन देशमुख, प्रआर दीपक जायसवाल, आरक्षक प्रवीण मेश्राम, आशीष मानिकपुरी, कुश बघेल, अतहर अली की सराहनीय भूमिका रही।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here