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सडक़ सुरक्षा : राजनांदगांव से चिचोला तक नेशनल हाईवे हेलमेट जोन घोषित, नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी…

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0 सडक़ दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए पुलिस ने उठाया सख्त कदम
0 शहर ही नहीं, अब हाईवे पर पडऩे वाले ग्रामीण क्षेत्रों के इन 22 चिन्हित स्थानों पर भी हेलमेट अनिवार्य

राजनांदगांव (दावा)। नेशनल हाईवे पर लगातार बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली अकाल मौतों को देखते हुए राजनांदगांव पुलिस ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पुलिस प्रशासन ने राजनांदगांव शहर के साथ-साथ जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे के दुर्घटनाजन्य (ब्लैक स्पॉट) क्षेत्रों को हेलमेट जोन घोषित कर दिया है। अब इन निर्दिष्ट क्षेत्रों में दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। पुलिस द्वारा जारी सूची के अनुसार, नागपुर और रायपुर की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे के प्रमुख चौक-चौराहों और गांवों को इस जोन में शामिल किया गया है। जिसमें पार्रीनाला, सीआइटी चौक, राज इंपीरियल क्षेत्र, अंजोरा बायपास, देवादा चौक, टेड़ेसरा चौक, खुटेरी चौक, इंदावानी चौक, सोमनी बस्ती, कांकरिया पेट्रोल पंप से वर्धमान मोटर्स का क्षेत्र, मनकी और सुंदरा क्षेत्र, ग्राम बरगा चौक, रीवागहन, भानपुरी, कोपेडीह तिराहा, तुमड़ीबोड़, मलई डबरी, महाराजपुर, चिचोला, पाटेकोहरा चेक पोस्ट और चाबुकनाला आदि है।

सिर की चोट से बचाव ही एकमात्र उद्देश्य
यातायात प्रभारी नवरतन कश्यप ने बताया कि नेशनल हाईवे पर होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण सिर पर लगने वाली गंभीर चोट होती है। उन्होंने कहा कि इन चिन्हित स्थानों को हेलमेट जोन बनाने का उद्देश्य चालानी कार्यवाही करना नहीं, बल्कि वाहन चालकों की जान बचाना है। हेलमेट पहनकर दुर्घटना के समय गंभीर चोटों के जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यातायात विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे केवल जुर्माने के डर से नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग करें। पुलिस इन क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाएगी और नियम तोडऩे वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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