राजनांदगांव 29 अपै्रल। कोरोना वायरस संक्रमण लाक डाउन की स्थिति में अन्य प्रदेश में काम करने वाले मजदूर या अन्य व्यक्ति अपने अपने प्रदेश, जिले व शहर लौट रहे है। अधिकांश व्यक्ति अपने आने की जानकारी उपलब्ध करा रहे है और अधिकांश व्यक्तियों के आने की जानकारी प्राप्त नही हो रही है। जिससे कोरोना संक्रमण पाॅजिटीव आने की संभावना बढ़ रही है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि अन्य प्रदेश से आने वाले व्यक्ति पहले नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर अपने आने की जानकारी देंगे, उसके पश्चात गंतव्य स्थल पर जायेगें।
निगम आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि लाक डाउन की स्थिति मंे अन्य प्रदेश व जिलों में काम करने वाले मजदूर एवं सर्विस करने वाले व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर वापस पैदल व अन्य साधनों से आ रहे है, किन्तु कई लोगों के आने के बारे मेें जानकारी नहीं मिल पा रही है। जिससे कोरोना वायरस संक्रमण पाॅजिटीव आने के साथ साथ अन्य लोगों में भी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। उक्त बातो को ध्यान में रखकर अन्य प्रान्तों से आने वाले व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वे कार्यालयीन अवधि में नगर निगम आयुक्त कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पास अपनी उपस्थिति देवे ताकि उनका डाॅक्टरी परीक्षण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि अन्य प्रान्तों से आये व्यक्ति अपने आने की सूचना नहीं देगें तो उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो विगत एक माह के भीतर अन्य राज्यों से शहर मंे आये है अथवा किसी दूसरे राज्य से भ्रमण कर आये है वे नगर निगम कार्यालय में आकर नोडल अधिकारी श्री भूपेन्द्र वाडेकर समाज कल्याण अधिकारी 93007 63925 से एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री अशोक चैबे प्र. कार्यालय अधीक्षक मोबाईल नं. 99074 20717 से सम्पर्क कर अपना पूर्ण विवरण दर्ज करायेगे। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये दुसरे राज्य से आये व्यक्तियोें अथवा दूसरे राज्यों से भ्रमण कर आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक है और उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। जिससे कोरोना वायरस संक्रमण से बचा जा सके।
नागरिक व दुकानदार मास्क का उपयोग करे-
आयुक्त श्री कौशिक ने नगर के नागरिकोें व दुकानदारों से मास्क का उपयोग करने की अपील की है। उन्हांेने कहा कि नागरिक घर से बाहर मास्क लगाकर निकले, बाजार व दुकानों में समाग्री लेते समय सोसल डिस्टेंस का पालन करे। इसी प्रकार दुकानदार भी मास्क लगाकर विक्रय कार्य करे और दुकान में आये क्रेताओं से मास्क का उपयोग करने के साथ साथ सोसल डिस्टेंस का पालन करने की समझाईस देवें। नागरिकों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर 100 रूपये एवं दुकानदारों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर 500 रूपये का जूर्माना वसूला जायेगा।



