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मालवाहकों के ड्राइवर-हैल्पर के संबंध में और उद्योगों में माल परिवहन में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के लिए दिशा-निर्देश जारी

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उद्योग और परिवहन विभाग ने जारी किए संयुक्त दिशा-निर्देश

    रायपुर, 29 अप्रैल 2020/कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जारी लॉकडाउन के बीच भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के माल परिवहन की अनुमति सोशल डिस्टेंस रखते हुए निर्देश जारी किये गये है। अर्न्तराज्य माल परिवहन निरंतर जारी है तथा कोरोना प्रभावित राज्यों से मालवाहक यानों के साथ ड्राइवर एवं हैल्पर भी आ जा रहे है। इन परिस्थितियों में यह संभावित है कि उक्त व्यक्तियों में से कोरोना कैरियर होने की दशा में उनके माध्यम से कोरोना संक्रमण का प्रकोप राज्य़ में फैल सकता है। 

वाणिज्य एवं उद्योग प्रमुख सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ और परिवहन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने इस संबंध में संयुक्त दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, परिवहन और उद्योग विभाग के जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
जारी पत्र में कहा गया है कि अन्य राज्यों-जिलों से आये मालवाहक यानों के साथ ड्राइवर एवं हैल्पर को लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाये। ड्राइवर एवं हैलपर को नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने की सलाह दी जाए तथा लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट पर ही रूकने हेतु कहा जाए। उन्हें अन्य व्यक्तियों से मिलने-जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाने से हतोत्साहित किया जाये। पेयजल, खाने-पीने की व्यवस्थाएं उसी निश्चित स्थान लोडिंग-अनलोडिंग पाईंट-गोदाम के स्वामी द्वारा की जाए।
अनलोडिंग पाईंट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रूकने की व्यवस्था की जाए। यथासंभव माल वाहनों से लोडिंग-अनलोडिंग भीड़-भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न की जाए। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़-भाड़ न हो।
जारी निर्देश में कहा गया है कि ड्राइवर, हैल्पर एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर फेसमास्क के उपयोग करने की सलाह दी जाये। सभी माल वहनों का सैनिटाईजेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाये। स्थानीय परिवहन संघों को कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन उपायों के जरूरी होने की जानकारी बैठक या अन्य उपयुक्त माध्यम से सोशल डिसटेंस का पालन करते हुए दी जाए एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
उद्योगों में माल परिवहन तथा सीमित संख्या में व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति दिए जाने की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार सभी औद्योगिक परिसरों में भी सैनिटाईजेशन, फेसमास्क तथा सोशल डिस्टेंस संबंधी निर्देशों का पालन करने के लिए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा स्थानीय औद्योगिक स्ंस्थानो-संघों की बैठक लेकर या अन्य उपयुक्त माध्यम से इन जरूरी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
अन्य प्रदेश से आये व्यक्ति नगर निगम में आकर सूचना देने आयुक्त की अपील

राजनांदगांव 29 अपै्रल। कोरोना वायरस संक्रमण लाक डाउन की स्थिति में अन्य प्रदेश में काम करने वाले मजदूर या अन्य व्यक्ति अपने अपने प्रदेश, जिले व शहर लौट रहे है। अधिकांश व्यक्ति अपने आने की जानकारी उपलब्ध करा रहे है और अधिकांश व्यक्तियों के आने की जानकारी प्राप्त नही हो रही है। जिससे कोरोना संक्रमण पाॅजिटीव आने की संभावना बढ़ रही है। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त श्री चंद्रकांत कौशिक ने कहा कि अन्य प्रदेश से आने वाले व्यक्ति पहले नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होकर अपने आने की जानकारी देंगे, उसके पश्चात गंतव्य स्थल पर जायेगें।
निगम आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि लाक डाउन की स्थिति मंे अन्य प्रदेश व जिलों में काम करने वाले मजदूर एवं सर्विस करने वाले व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर वापस पैदल व अन्य साधनों से आ रहे है, किन्तु कई लोगों के आने के बारे मेें जानकारी नहीं मिल पा रही है। जिससे कोरोना वायरस संक्रमण पाॅजिटीव आने के साथ साथ अन्य लोगों में भी फैलने का खतरा बढ़ रहा है। उक्त बातो को ध्यान में रखकर अन्य प्रान्तों से आने वाले व्यक्तियों से अपील की जाती है कि वे कार्यालयीन अवधि में नगर निगम आयुक्त कार्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पास अपनी उपस्थिति देवे ताकि उनका डाॅक्टरी परीक्षण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि यदि अन्य प्रान्तों से आये व्यक्ति अपने आने की सूचना नहीं देगें तो उनके विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की जावेगी। उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो विगत एक माह के भीतर अन्य राज्यों से शहर मंे आये है अथवा किसी दूसरे राज्य से भ्रमण कर आये है वे नगर निगम कार्यालय में आकर नोडल अधिकारी श्री भूपेन्द्र वाडेकर समाज कल्याण अधिकारी 93007 63925 से एवं सहायक नोडल अधिकारी श्री अशोक चैबे प्र. कार्यालय अधीक्षक मोबाईल नं. 99074 20717 से सम्पर्क कर अपना पूर्ण विवरण दर्ज करायेगे। उन्होने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये दुसरे राज्य से आये व्यक्तियोें अथवा दूसरे राज्यों से भ्रमण कर आये व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना आवश्यक है और उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। जिससे कोरोना वायरस संक्रमण से बचा जा सके।

नागरिक व दुकानदार मास्क का उपयोग करे-
आयुक्त श्री कौशिक ने नगर के नागरिकोें व दुकानदारों से मास्क का उपयोग करने की अपील की है। उन्हांेने कहा कि नागरिक घर से बाहर मास्क लगाकर निकले, बाजार व दुकानों में समाग्री लेते समय सोसल डिस्टेंस का पालन करे। इसी प्रकार दुकानदार भी मास्क लगाकर विक्रय कार्य करे और दुकान में आये क्रेताओं से मास्क का उपयोग करने के साथ साथ सोसल डिस्टेंस का पालन करने की समझाईस देवें। नागरिकों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर 100 रूपये एवं दुकानदारों द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर 500 रूपये का जूर्माना वसूला जायेगा।

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