घुमका थाना क्षेत्र के ग्राम बिजेतला का मामला
राजनांदगांव (दावा)। जन्मदात्री मां की नृशंस हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को कुएं में फेंकने वाले कलयुगी पुत्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार होता की अदालत ने आरोपी टुमन लाल साहू (32 वर्ष), निवासी ग्राम बिजेतला (थाना घुमका) को दोषी करार देते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 201 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। फैसला सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि जन्म देने वाली माता की हत्या अत्यंत गंभीर व निंदनीय कृत्य है। मां-बेटे का संबंध प्राकृतिक व निकटतम पारिवारिक रिश्ता है, जहां मां के प्रति सम्मान, संरक्षण और दायित्व की अपेक्षा होती है। इसके विपरीत अपनी ही मां के जीवन का अंत करना नैतिक व पारिवारिक दायित्वों का घोर उल्लंघन है।
पैसे के विवाद में हथौड़े से किया था ताबड़तोड़ वार
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले जिला लोक अभियोजक राजेश खांडेकर ने बताया कि 23 अप्रैल 2024 को ग्राम बिजेतला निवासी सूरज कोसरे के माध्यम से मृतिका कांति बाई साहू की संदेहास्पद मृत्यु की सूचना मिली थी। घुमका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतिका के बड़े पुत्र अवधराम साहू की मौजूदगी में शव पंचनामा किया। अवधराम की रिपोर्ट पर हत्या का अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान मृतिका का छोटा बेटा टुमन साहू फरार पाया गया। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे ग्राम कोडिया (थाना उतई, जिला दुर्ग) से हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि 24 अप्रैल 2024 को उसने मां से पैसे मांगे थे। इनकार करने पर उसने गुस्से में आकर लोहे के हथौड़े से मां पर ताबड़तोड़ प्राणघातक वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसके बाद साक्ष्य छुपाने की नीयत से उसने शव को कुएं में फेंक दिया।
चांदी की करधन बेचकर भागा था आरोपी
हत्या के बाद आरोपी मृतिका के शरीर से चांदी की करधन निकालकर पेंड्रावन (दुर्ग) स्थित गणेश ज्वेलर्स में 46 हजार रुपये में बेचकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा था और विवेचना पूर्ण कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


