दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट ने सीबीआई से सात दिन के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई, 2024 के लिए तय की है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने 26 जून के ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उन्हें सीबीआई को 3 दिन की हिरासत में भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया था। सीएम केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। ट्रायल कोर्ट ने सीएम को जमानत दे दी थी। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में ईडी द्वारा याचिका लगाई गई थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाया था बाद में सीएम केजरीवाल की जमानत भी रद्द कर दी थी।
इसके बाद सीबीआई ने तिहाड़ जेल से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने सीएम को तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया था। अब हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सुनवाई हो रही है। सीएम केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में नई शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉंड्रिंग के तहत जांच चल रही है। उप राज्यपाल के आदेश पर सीबीआई ने मामले शुरू की थी। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और बीआरएस नेता के. कविता भी तिहाड़ जेल में हैं।