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भूमि – मकान आदि के पंजीयन के समय ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, जुलाई से होगा लागू…

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रायपुर । छत्तीसगढ़ के लोगो को अब भूमि -मकान आदि के पंजीयन के समय ऑनलाइन पेमेंट की सूविधा मिलेगी । इसके लिए राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में जुलाई माह से व्यवस्था लागू की जाएगी ।

मुयमंत्री विष्णुदेव साय के पहल से एनजीडीआरएस प्रणाली में पंजीयन के समय ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पहले ही नेटबैंकिंग और यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। वित्त और वाणिज्यिक कर मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक मुद्रांक की ओर से लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पंजीयन विभाग ने ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा को एनजीडीआरएस प्रणाली में जुलाई 2024 से लाइव किया गया है। पक्षकार रजिस्ट्री कराने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के पहले ही नेटबैंकिंग और यूपीआई दोनों तरीके से भुगतान कर सकते हैं।

यह राज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों में एनआईसी में निर्मित एनजीडीआरएस प्रणाली से रहा है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा न होने से पंजीयन शुल्क नगद, चेक और डीडी के माध्यम से जमा किया जाता रहा हैं।

ऑनलाइन शुल्क भुगतान की सुविधा होने से विभाग कैशलेस के साथ पेपरलेस और फेसलेस पंजीयन की दिशा में अग्रसर हो सकेगा, जिसमें आधार आधारित वेरिफिकेशन किया जाकर पक्षकारों को घर बैठे ही संपाि के क्रय-विक्रय संबंधी विलेखों के पंजीयन की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक चरण में आम जनता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े इसके लिए वर्तमान में ऑनलाइन शुल्क भुगतान के साथ नगद और चेक के माध्यम से फीस लिये जाने की व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी।

ऑनलाइन भुगतान होने से पक्षकारों को सुविधा के साथसाथ पंजीयन कार्यालय के कर्मचारियों को भी कैश हैंडलिंग की समस्या से राहत होगी। अधिकारियों ने यह भी बताया कि दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं एवं पंजीयन कार्य से जुडे व्यक्तियों को ऑनलाईन भुगतान के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रशिक्षण प्रदाय किया गया है। विभाग द्वारा कैशलेश प्रणाली के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए अधीनस्थ पंजीयन कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। विभाग द्वारा ऑनलाईन पेमेंट गेटवे के अतिरिक्त पंजीयन कार्यालयों में स्वाईप मशीनों की स्थापना भी की जा रही है। इससे दस्तावेजों का पंजीयन कराने वाले पक्षकारों को सुविधा होगी।

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