Home छत्तीसगढ़ राजनांदगांव सहकारी बैंक में गड़बड़ी, राज्य सरकार ने बोर्ड को किया सस्पेंड

राजनांदगांव सहकारी बैंक में गड़बड़ी, राज्य सरकार ने बोर्ड को किया सस्पेंड

63
0

राजनांदगांव – पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को अनियमितता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है , जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है ।पंजीयक सहकारी संस्थाएं , छत्तीसगढ़ ने अपने आदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 की धारा 2 के आधीन प्रचलित कार्रवाई के दौरान बोर्ड को कार्य करने दिया जाना जिला सहकारी बैंक राजनांदगांव के सदस्यों तथा अमानत धारियों के व्यापक हितों के प्रतिकूल होगा।
पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने बोर्ड के निलंबन की अवधि में बैंक के कामकाज के प्रबंध के लिए कलेक्टर राजनांदगांव की अध्यक्षता में प्रबंध समिति गठित कर दी है । नाबार्ड द्वारा नामांकित अधिकारी और उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं , राजनांदगांव इस समिति के सदस्य तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव इसके सदस्य सचिव होंगे।
ज्ञातव्य है कि पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के बोर्ड को हटाने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 53 की उप धारा 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत विभिन्न अनियमितताओं के संबंध में जारी की गई कारण बताओ सूचना के जबाब में बोर्ड द्वारा दिए गए तर्कों का गुण दोष के आधार पर परीक्षण किया जा रहा है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here