Home छत्तीसगढ़ अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य सामग्री पाए जाने पर लगाया गया जुर्माना

अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य सामग्री पाए जाने पर लगाया गया जुर्माना

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राजनांदगांव 05 मार्च 2025। कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी राजनांदगांव ने अवमानक व मिथ्याछाप खाद्य प्रकरणों पर सुनवाई करते हुए लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले मेसर्स एवन स्वीट्स राका तहसील डोंगरगढ़ के संचालक श्री मजहर खान के उपर 50 हजार रूपए और मेसर्स अशोका रेस्टोरेन्ट एण्ड लॉज कालका पारा डोंगरगढ़ के उपर 25 हजार रूपए का अर्थदंड लगाया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजनांदगांव ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों जैसे दाल फ्राई, सब्जी, पनीर, खोवा, मिनी पेड़ा, मावा मिठाई आदि सामग्रियों को आशंका के आधार पर संग्रहित कर गुणवत्ता जांच हेतु राज्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया था जो कि जांच उपरांत नमूने अवमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने पर प्रकरण तैयार कर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रकरण सुनवाई पश्चात दोषी पाये गये मेसर्स एवन स्वीस्ट राका तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के संचालक श्री मजहर खान ग्राम राका तहसील डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के प्रकरण पारित आदेश अनुसार श्री प्रसाद इलायची दाना (पैक्ड) का सेम्पल जांच में अवमानक एवं मिथ्याछाप पाये जाने के कारण 50 हजार रूपए का जुर्माना (अर्थदंड) लगाया गया है। इसी तरह एक अन्य मेसर्स अशोका रेस्टोरेन्ट एण्ड लॉज, कालका पारा डोंगरगढ़ के संचालक श्री मतीन अहमद के प्रकरण पारित आदेश अनुसार कुक्ड बॉयल्ड अरहर दाल (खुला) का सेम्पल जांच में अवमानक पाये जाने के कारण 25 हजार रूपए अर्थदंड लगाया गया। इस प्रकार अवमानक खाद्य सामग्री पाए जाने पर कुल 75 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

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