रायपुर, 25 मार्च 2020/ राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन के रायपुर बिलासपुर स्थित गोदामों सहित सभी जिलों में स्थित देशी-विदेशी विदेशी मदिरा के मद्य भंडारों को 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी रेस्टोरेंट, होटल और बार को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
वाणिज्यिक कर (आबकारी विभाग) द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। राज्य शासन द्वारा पूर्व में 23 से 25 मार्च तक सभी शराब दुकानों, गोदाम और रेस्टोरेंट, होटल बार को बंद रखने का आदेश जारी किया गया था। इस अवधि को बढ़ाकर अब 26 से 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।