राजनांदगांव: कलेक्टर जितेन्द्र यादव, के निर्देशानुसार तथा अभिषेक तिवारी प्र. सहायक आयुक्त आबकारी जिला राजनांदगांव के निर्देशन में लगातार चलाये जा रहे अवैध शराब विक्रेताओं के विरूद्ध धर-पकड़ अभियान के तहत दिनांक 16.12.2025 अनिल सिंह आबकारी उप निरीक्षक, राजकुमार कुर्रे आबकारी उप निरीक्षक, हमराह स्टाफ ओमप्रकाश सिन्हा, आर्यन ठाकुर, भोजराज बंजारे आबकारी आरक्षक एवं अनिल सिन्हा के दल ने घटना स्थल आबकारी जाँच चौकी बोरतलाब में आरोपी (1) सतीश बनोठे पिता प्रहलाद बनोठे उम्र 33 वर्ष निवासी मोहाटोला, थाना साल्हेकसा जिला गोंदिया (महाराष्ट्र) तथा (2) सरोज बनोठे पिता चंदेलाल बनोठे उम्र 34 वर्ष निवासी बोथली थाना बहिला जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) द्वारा संयुक्त रूप से एक सफेद रंग की महिंद्रा स्कॉर्पियो चार पहिया वाहन क्रमांक MP 09 BC-3962 में 20 पेटी में भरकर रखे कुल 1000 पाव GOA WHISHKY केवल मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु वैध का लेबल लगा कुल मात्रा 180.00 बल्क लीटर अवैध रूप से धारण कर परिवहन करते जप्त किया गया। इस पर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 36 एवं 59 (क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर
नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। इसी प्रकार दिनांक 16.12.2025 को श्रीमती तुलेश्वरी देवांगन आबकारी उप निरीक्षक वृत्त राजनांदगांव ग्रामीण हमराह स्टाफ मिलाप मण्डावी आबकारी मुख्य आरक्षक, किशोरी कुमरे, दीपक सिन्हा के दल ने घटना स्थल ग्राम मग में आरोपी रूपलाल निषाद पिता धन सिंग निषाद ग्राम चिखलाकसा के चिखलाकसा कब्जे से 4.000 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया। इस पर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। अवैध मदिरा विक्रय की रोकथाम हेतु होटल ढाबों एवं मदिरा दुकानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है।
प्र. सहायक आयुक्त आबकारी द्वारा सभी वृत्त प्रभारियों को होटल-ढाबों की नियमित जाँच और अवैध मदिरा विक्रय के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।



