जिन आयकरदाताओं के खातों का ऑडिट नहीं होना है, उनके लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की डेडलाइन (ITR Last Date) 31 जुलाई है. इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट के अनुसार, अब तक यानी 29 जून, 2024 तक 13792552 आईटीआर भरी जा चुकी है. 12905361 रिटर्न वेरिफाइड हो चुकी हैं और विभाग 3937293 आईटीआर को प्रोसेस भी कर चुका है. आयकर रिटर्न दाखिल करते समय वैसे तो हर आयकरदाता अत्यंत सावधानी बरतता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों से गलतियां हो जाती हैं. गलत बैंक खाता संख्या का उल्लेख करना, ब्याज आय घोषित करना भूल जाना या गलत कटौती का दावा करना आदि मिस्टेक्स आमतौर पर ज्यादा देखने को मिलती हैं. अगर आपसे भी आईटीआर में कोई जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. आप इसे आसानी से सुधार सकते हैं.
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(5) के अनुसार, अगर किसी आयकरदाता को आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद पता चलता है कि उसने आईटीआर रिटर्न फाइल करते वक्त कोई गलती कर दी है या गलत जानकारी दे दी है, तो वह अपनी इस भूल को सुधार सकता है. ऐसा वह संशोधित आईटीआर (Revised ITR) दाखिल करके कर सकता है. इसलिए अगर आईटीआर दाखिल करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है आप तुरंत रिवाइज्ड आईटीआर दाखिल कर दें. खास बात यह है रिटर्न भरने की समयसीमा बीतने से पहले आप जितनी बार चाहें, उतनी बार रिटर्न रिवाइज्ड कर सकते हैं.
सत्यापित करना जरूरी
अगर आप भी आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको इसे सत्यापित करना होगा. अगर आप रिवाइज्ड आईटीआर को सत्यापित नहीं करेंगे तो आयकर विभाग उसे स्वीकार नहीं करेगा और आपनी रिवाइज्ड आईटीआर अमान्य होगी.
ऐसे ऑनलाइन सुधारें गलती
आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
ई-फाइल मेन्यू में जाकर रेक्टिफिकेशन लिंक पर क्लिक करें.
यहां ‘Order/Intimation to be rectified’ और ड्रॉपडाउन लिस्ट से एसेसमेंट वर्ष चुनें. इसके बाद कॉन्टिन्यू पर क्लिक करें.
अब ड्रॉपडाउन लिस्ट में से रिक्वेस्ट टाइप चुनें. जैसे कि टैक्स क्रेडिट मिसमैच करेक्शन ओनली या रिटर्न डेटा करेक्शन. जो आप पर लागू हों उसे चुने.
जानकारी अपडेट करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करें.
एक सक्सेस मैसेज दिखेगा और आपकी रजिस्टर्ड ई-मेल आईडी पर इससे संबंधित मेल भी आएगी.
ऑनलाइन चेक करें स्टेटस
आपने अपनी आईटीआर में गलती सुधारने के लिए जो संशोधन किया है, वो हुआ है या नहीं, यह जानकारी भी आप ले सकते हैं. इसके लिए आपको आयकर विभाग की ऑफिशियल साइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा. फिर वहां माय अकाउंट मेन्यू में जाकर ‘View e-Filed Returns/Forms’ पर क्लिक करें. यहां ड्रॉपडाउन लिस्ट में से रेक्टिफिकेशन स्टेटस को सेलेक्ट करें और सब्मिट पर क्लिक कर दें. आपके सामने स्टेटस आ जाएगा.