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झिल्ली पन्नी पर प्रतिबंध लगाने नंदई एवं तुलसीपुर पहुॅची निगम की टीम ….

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5 हजार रूपये जुर्माना, 5 किलो झिल्ली पन्नी की जप्ती

राजनांदगांव (दावा)। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने नगर निगम की टीम अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रय एवं उपयोग करने वालों पर कार्यवाही कर रही है। इसी कडी में आज झिल्ली पन्नी का विक्रय व उपयोग करते पाये जाने पर बजाज प्लास्टिक गंज चौक तथा नंदई व तुलसीपुर के किराना दुकान के 10 व्यवसायियों पर कार्यवाही करते हुये 5 हजार रूपये जुर्माना वसूल कर लगभग 5 किलो पालीथिन जप्त करने की कार्यवाही किये।
निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने प्लास्टिक से होने वाले नुकसान पर कहा कि आज प्लास्टिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ मानव जीवन सहित जीव जन्तु के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डाल रहा है, नुकसान से बचाने शासन द्वारा इसके विक्रय एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। शासन मंशानुरूप नगर निगम का स्वास्थ्य अमला शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय नहीं करने प्रतिदिन समझाईस दे रहे है, समझाईस उपरांत विक्रय व उपयोग करते पाये जाने पर कार्यवाही की जा रही हैै। कार्यवाही की कडी में आज गंज चौक स्थित बजाज प्लांटिक से 5 सौ ग्राम प्लास्टिक जप्त कर 5 सौ रूपये जुर्माना लगाए। इसी प्रकार नंदई चौक के 4 किराना दुकान एवं तुलसीपुर के 5 किराना दुकान से 4 किलो 5 सौ ग्राम पालिथीन जप्त कर 4 हजार 4 सौ रूपये अर्थदण्ड वसूला गया। उन्होंने कहा कि निगम की टीम प्रतिदिन शहर में घूम घूमकर व्यवसायियों एवं नागरिकों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय नहीं करने समझाईस दे रहे है। अपालन पर कार्यवाही कर रहे है, उक्त अभियान प्रतिदिन जारी रहेगी।

आयुक्त विश्वकर्मा ने सभी व्यापारियों से अपील करते हुये कहा कि, अपने प्रतिष्ठानों की नियमित साफ-सफाई रखे एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय व उपयोग न करें तथा सडे गले फल व खाद्य पदार्थो का विक्रय न करें। साथ ही उन्होंने नागरिकों से भी अपील करते हुये कहा है कि वे प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करते हुये जब भी घर से निकले कपडे का थैला लेकर निकले तथा अपने लोगों को भी इसके लिये समझाईस देवेे, ताकि प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा जा सके।

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