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मनगटा के रिसोर्ट में युवती से दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 गिरफ्तार, रिसोर्ट सील…

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राजनांदगांव (दावा)। मनगटा स्थित व्हाइसलिंग वुड्स रिसोर्ट के बाथरूम में गत 18 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में मिली 24 वर्षीय युवती की लाश के मामले में सोमनी पुलिस और साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए मुख्य आरोपी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर मृतिका को बहला-फुसलाकर ले जाने, जबरन शराब पिलाने और मदहोशी की हालत में दुष्कर्म करने का संगीन आरोप है। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त रिसोर्ट को भी सील कर दिया है।

अस्पताल की सूचना पर शुरू हुई जांच, पोस्टमार्टम से खुला राज
सोमनी थाना प्रभारी दिलीप पटेल ने बताया कि चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल पेंड्री से प्राप्त मर्ग सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच प्रारंभ की थी। मृतिका की पहचान मुस्कान तिवारी (24 वर्ष) के रूप में हुई। घटनास्थल के निरीक्षण, परिजनों से पूछताछ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी व वैज्ञानिक साक्ष्यों के गहन विश्लेषण के बाद यह खौफनाक सच सामने आया कि युवती की मौत के पीछे एक सोची-समझी साजिश और घिनौना कृत्य था।

रायपुर ले जाने के बहाने रची साजिश, रास्ते भर प्रताडऩा
पुलिस जांच के अनुसार, मुख्य आरोपी आशुतोष उर्फ आशु हिरवानी (26 वर्ष, निवासी बूची भरदा, सुरगी) ने अपने दो सहयोगियों— छत्रपाल उर्फ बल्लू देशमुख (25 वर्ष, निवासी टेड़ेसरा गुड़ीपारा, वार्ड 16) और घनश्याम बेलचंदन (25 वर्ष, निवासी निकुम बाजार पारा, थाना अंडा) के साथ मिलकर एक राय होकर साजिश रची थी। आरोपी मृतिका को बहला-फुसलाकर रायपुर ले जा रहे थे। रास्ते में ही आरोपियों ने मृतिका को जबरन अत्यधिक शराब पिलाई और उसे रायपुर क्लब ले गए। वहां से लौटते वक्त युवती की गंभीर मदहोशी और बदहवासी का फायदा उठाते हुए उसे मनगटा के विशलिंग वुड्स रिसोर्ट में लाया गया। यहां मुख्य आरोपी आशुतोष ने युवती की बेबसी का लाभ उठाकर उसके साथ जबरन अनाचार (दुष्कर्म) किया, जिससे मृतिका को गंभीर आंतरिक चोटें भी आईं। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी रिसोर्ट से फरार हो गए थे।

आरोपियों ने कबूला जुर्म, कोर्ट के आदेश पर भेजे गए जेल
पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ में तीनों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। सोमनी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 115(2) और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया।

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