राजनांदगांव। जिले में असामाजिक तत्वों और गुंडा-बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत चिखली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पिस्तौल दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने वाले एक आदतन बदमाश सहित कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से एक काले रंग की पिस्तौल और मैगजीन बरामद की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कीर्तन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली जैन एवं उप पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश तिवारी के मार्गदर्शन में जिले में अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में 1 अक्टूबर 2026 की रात गश्त के दौरान चिखली पुलिस को सूचना मिली कि बड़ा तालाब पार रमन बाजार चिखली में एक युवक पिस्तौल दिखाकर आम लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी कर धनुष साहू उर्फ गोलू (19 वर्ष) निवासी रमन बाजार चिखली को हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पिस्तौल और मैगजीन जब्त की गई।
दबदबा बनाने खरीदी थी पिस्तौल कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी धनुष साहू ने बताया कि उसने अपने साथी शेख शहबाज उर्फ शिब्बू और जफर मोमीन की मदद से यह पिस्तौल खरीदी थी। क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने और लोगों में खौफ पैदा करने के लिए धनुष साहू, शेख शहबाज, जफर मोमीन और ऐश्वर्य झा उर्फ राम तालाब क्षेत्र में पिस्तौल लहराकर लोगों को डराते-धमकाते थे। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके तीनों साथियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी:
धनुष साहू उर्फ गोलू (19 वर्ष), निवासी रमन बाजार चिखली
शेख शहबाज उर्फ शिब्बू (28 वर्ष), निवासी स्टेशनपारा चिखली
जफर मोमीन (20 वर्ष), निवासी पेट्रोल पंप के पास, चिखली
ऐश्वर्य झा उर्फ राम (19 वर्ष), निवासी देशमुख होटल चौक के पास, चिखली
पूर्व में भी दर्ज हैं गंभीर अपराध पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। मुख्य आरोपी शेख शहबाज उर्फ शिब्बू के खिलाफ पूर्व में आर्म्स एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज, आबकारी एक्ट और प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं जफर मोमीन, ऐश्वर्य झा और धनुष साहू के खिलाफ भी पूर्व में आपराधिक मामले और इस्तगासा दर्ज हैं।
पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया है। इस पूरी कार्रवाई में चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, उनि सत्तुलाल कवंर, सउनि विनोद वर्मा, पीएसआई दुर्गेश धुरंधर सहित चौकी चिखली स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।



